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2जी मनीलांडरिंग : बचाव पक्ष की गवाही पूरी, अंतिम बहस जून में
2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित मनीलांडरिंग के एक मामले में एक स्थानीय अदालत ने यहां शुक्रवार को बचाव पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने का काम पूरा कर लिया और अंतिम बहस के लिए पहली जून की तिथि तय कर दी।
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने सिनेयुग मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के मुख्य वित्त अधिकारी, मितेश विनय कांत कुरानी का बयान दर्ज किया।
अदालत ने कहा, "सभी 19 आरोपियों के बचाव की गवाही पूरी हो गई। मामले की अंतिम सुनवाई पहली जून को होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि स्वान टेलीकॉम के प्रमोटरों द्वारा उनके समूह की कंपनी डायनामिक्स रियलिटी के जरिए कलैगनार टीवी को कुसेगांव और सिनेयुग के रास्ते एक वैध वित्तीय लेनदेन की आड़ में लगभग 200 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया था।
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आरोप पत्र में कहा गया है कि यह भुगतान पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री ए. राजा और उनके सहयोगियों के लिए, स्वान टेलीकॉम को अवैध पक्षपातपूर्ण तरीके से एक टेलीकॉम लाइसेंस जारी करने के एवज में अवैध रिश्वत थी।
अदालत ने पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को राजा, उनकी पार्टी की सहयोगी और डीएमके सांसद कनिमोझी, डीएमके प्रमुख करुणानिधि की पत्नी दयालु अमाल और अन्य के खिलाफ मनीलांडरिंग के आरोप तय किए थे।
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