सरकार के एक पुराने फैसले को रद्द करते हुए मंगलवार को दूरसंचार विवाद निपटारा एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने दूरसंचार कंपनियों को अपने लाइसेंसी क्षेत्र से बाहर भी 3जी सेवा देने की अनुमति दे दी। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने पहले दूरसंचार कंपनियों को नोटिस भेजकर 3जी इंटर-सर्किल रोमिंग सेवा बंद करने के लिए कहा था। इसने कुल 1,200 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था, जिसे टीडीसैन ने रद्द कर दिया। जानकारों के मुताबिक न्यायाधिकरण के इस फैसले से देश में तेज रफ्तार वाली डाटा सेवा के विस्तार को भी मदद मिलेगी।
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टीडीसैट ने अपने आदेश में कहा, "हम यह पाते हैं कि इंट्रा-सर्किल 3जी रोमिंग समझौता दो पक्षों के पास मौजूद यूएएस लाइसेंस के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है और सरकार याचिकाकर्ताओं को समझौते के जरिए सेवा देने से रोकने के लिए मुक्त नहीं है। आदेश में कहा गया, "हम डीओटी की समिति द्वारा भारती (एयरटेल) के मामले में 15 मार्च 2013 के आदेश और वोडाफोन तथा आइडिया के मामले में पांच अप्रैल 2013 को दिए गए आदेश को रद्द करते हैं।
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