गाजियाबाद में एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमले पर "सांप्रदायिक अशांति भड़काने" के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को कानूनी नोटिस भेजा है। वहीं न्यूज़ एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को लोनी बॉर्डर पर पुलिस स्टेशन आने और सात दिनों के भीतर बयान दर्ज करने के लिए कहा गया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने भेजा ट्विटर इंडिया हेड को नोटिस, कहा...
उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या भेजा नोटिस
उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोटिस में माहेश्वरी को "कुछ लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल को समाज में नफरत फैलाने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया और ट्विटर इंक ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने असामाजिक मैसेजों को वायरल होने दिया,"भेजा है।
घटना के कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने ट्विटर, कई पत्रकारों और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ गाजियाबाद में FIR दर्ज की। बता दें कि गाजियाबाद में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि 5 जून को उनके साथ मारपीट की गई थी। इस मामले में सूफी अब्दुल समद नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसकी दाढ़ी काटी और उसे एक समूह द्वारा "वंदे मातरम" और "जय श्री राम" के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया था, ऐसा न करने पर उस पर हमला किया था।
वहीं यूपी पुलिस ने कहा है कि घटना के बारे में कुछ भी सांप्रदायिक नहीं था; उस व्यक्ति पर छह लोगों - हिंदू और मुस्लिम - ने हमला किया था। इसमें एक ताबीज को लेकर एक पक्ष है उसके दिमाग में इनके प्रति नाराजगी का भाव था कि ताबीज से फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, इस कारण मिलकर उसकी पिटाई की।
इस तरह Twitter और आठ अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काना), 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से काम करना), 505 (शरारत), 120 बी (आपराधिक साजिश), 34 (सामान्य इरादा) के तहत एफ़आईआर दर्ज की गई।
वहीं भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए आईटी नियमों में Twitter के खिलाफ यह पहला मामला है।