Aadhaar-PAN Link Status कैसे करें चेक; SMS और Online दोनों तरीकों से जानें अपडेट
भारत सरकार की टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आधार कार्ड और PAN कार्ड को लिंक करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। हाल ही में सरकार ने उन लोगों के लिए राहत दी है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के जरिए PAN कार्ड प्राप्त किया था।
ऐसे व्यक्तियों के पास अब 31 दिसंबर 2025 तक का समय है अपने PAN और आधार को फ्री में लिंक करने का। आइए इस पूरी प्रक्रिया, डेडलाइन, फीस और स्टेटस चेक करने के आसान तरीकों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

आधार और PAN को लिंक क्यों जरूरी?
आधार और PAN को लिंक करने का मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी और फर्जी पहचान को रोकना है। दोनों दस्तावेज़ एक व्यक्ति की पहचान से जुड़े हैं - इसलिए सरकार चाहती है कि हर टैक्सपेयर का एक यूनिक रिकॉर्ड बने।
अगर आपने यह लिंकिंग नहीं की, तो आपका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) हो जाएगा, यानी आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, बैंक या म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन में दिक्कत होगी, और KYC संबंधी प्रक्रियाएं भी रुक सकती हैं।
ऑनलाइन ऐसे करें Aadhaar-PAN लिंक स्टेटस चेक
कई बार यूजर्स को यह संदेह होता है कि उनका PAN और आधार पहले से लिंक है या नहीं। इसे जानने के लिए दो आसान तरीके हैं।
- इनकम टैक्स की e-filing वेबसाइट पर जाएं।
- "Link Aadhaar Status" विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना PAN नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
- "View Link Aadhaar Status" पर क्लिक करें।
अब स्क्रीन पर तीन में से एक मैसेज दिखाई देगा । इसमें 'Your PAN is already linked to given Aadhaar, Your Aadhaar-PAN linking request has been sent to UIDAI for validation और PAN not linked with Aadhaar मैसेज हो सकता है।
लॉगिन करके स्टेटस चेक करने का तरीका
- इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करें।
- Dashboard या My Profile में जाएं
- "Link Aadhaar Status" पर क्लिक करें।
- यहां आपको या तो आधार नंबर दिखेगा (अगर लिंक है)
- अगर नहीं तो लिंकिंग का ऑप्शन मिलेगा।
SMS से भी जानें आधार-PAN लिंक स्टेटस
अगर आप ऑनलाइन नहीं जाना चाहते, तो एक सिंपल SMS भेजकर भी स्टेटस पता लगा सकते हैं। इसके लिए IDPAN को 567678 या 56161 पर भेजें।
आपको रिप्लाई में मैसेज मिलेगा, जिसमें "Aadhaar is already associated with PAN..." (अगर लिंक है) और "Aadhaar is not associated with PAN..." (अगर लिंक नहीं है) मैसेज होते हैं।
अब कब और कैसे करें फ्री लिंकिंग?
अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले Aadhaar एनरोलमेंट ID के जरिए PAN लिया था, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक इसे फ्री में लिंक कर सकते हैं। बाकी सभी यूजर्स को ₹1,000 का शुल्क देना होगा।
- इनकम टैक्स e-filing पोर्टल खोलें।
- PAN और आधार नंबर दर्ज करें।
- "Validate" पर क्लिक करें।
- "e-Pay Tax" के जरिए फीस जमा करें (अगर लागू हो)।
- इसके बाद "Link Aadhaar" ऑप्शन पर क्लिक करें, OTP डालें और सबमिट करें।
- UIDAI को यह रिक्वेस्ट भेजी जाएगी।
- 7-30 दिनों में आपका PAN ऑपरेटिव हो जाएगा।
अगर डेडलाइन चूक गए तो क्या करें?
अगर आपने समय पर लिंक नहीं किया, तो आपका PAN कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा।
- आप इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए ये कदम उठा सकते हैं।
- इनकम टैक्स पोर्टल पर ₹1,000 का पेनल्टी भुगतान करें।
- "Link Aadhaar" सेक्शन में जाकर आधार और PAN नंबर दर्ज करें।
- OTP डालकर रिक्वेस्ट सबमिट करें।
- UIDAI वेरिफिकेशन के बाद लगभग 30 दिनों में PAN फिर से एक्टिव हो जाएगा।
किन लोगों को लिंक नहीं करना है?
निम्नलिखित कैटेगरी के व्यक्तियों को आधार और PAN लिंक करने की जरूरत नहीं है।
- 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिक
- असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी
- नॉन-रेजिडेंट इंडियन (NRI)
सरकार ने भले ही 31 दिसंबर 2025 तक फ्री लिंकिंग की छूट दी हो, लेकिन आखिरी वक्त पर पोर्टल के सर्वर ओवरलोड की दिक्कतों से बचने के लिए इसे जल्द करना बेहतर रहेगा। अगर आपने अब तक यह लिंकिंग नहीं की, तो देर न करें, क्योंकि 1 जनवरी 2026 के बाद PAN कार्ड से जुड़ी हर वित्तीय प्रक्रिया रुक सकती है।


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