दिल्ली में लगा नाइट कर्फ्यू, इमरजेंसी सर्विस के लिए जानिए E-PASS अप्लाई करने का तरीका
देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। जिसे देखते हुए कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। वहीं, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। जिसके तहत 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि, इमरजेंसी सर्विस देने वालों या वैक्सीन लेने जा रहे लोगों को छूट मिलेगी। लेकिन इसके लिए ई-पास होना ज़रूरी है।

नाइट कर्फ्यू में किसे मिलेगी छूट
1) ट्रैफिक मूवमेंट पर प्रतिबंध नहीं।
2) वैक्सीन लगवाने वालों को छूट लेकिन ई-पास ज़रुरी।
3) राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा के दुकानदारों को छूट लेकिन ई-पास ज़रुरी।
4) ई-पास के साथ मीडियाकर्मियों को इजाज़त।
5) प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को छूट लेकिन वेलिड आईडी कार्ड ज़रुरी।
6) एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आने और जाने वाले यात्रियों को छूट लेकिन वेलिड टिकट के साथ।
7) गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को इजाज़त।
8) पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है।
9) ज़रुरी सेवाओं में लगे लोगों को छूट।
कौन-कौन कर सकता है ई-पास के लिए अप्लाई?
सरकार के अनुसार सिर्फ ज़रूरी सर्विस वाले लोग ही ई-पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे- ग्रोसरी, मीट, मिल्क या फूड सर्विस, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस, मीडिया, टेलीकॉम, आईटी, डिलीवरी, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल पंप, प्राइवेट सिक्योरिटी, कोल्ड स्टोरेज और इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लेने जाने वाले लोग भी ई-पास बनवाने के लिए एलिजिबल हैं।
नाइट कर्फ्यू के लिए कैसे बनवाएं ई-पास?
अगर इमरजेंसी के दौरान आपको बाहर निकलना है तो ई-पास अपने साथ ज़रुर रखें। ई-पास बनवाने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें-
1. इस लिंक पर विजिट करें- https://epass.jantasamvad.org/epass/init/' link.
2. अपने मुताबिक हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा को चुनें।
3. अब ड्रॉप डाउन मेन्यू में से e-pass for travel during night-curfew (10 PM-5 AM) सेलेक्ट करें।
4. यहां आपसे डिटेल्स जैसे नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस का पता, सर्विस का टाइप और ई-पास का ड्यूरेशन जैसी डिटेल्स मांगी जाएंगी। डिटेल्स भरें।
5. अब अपना एक वेलिड आईडी प्रूफ अपलोड करें। अगर आपके पास कोई बिजनेस कार्ड या शॉप लाइसेंस है तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं।
6. इसके बाद नीचे दिए गए चेक बॉक्स को टिक करें और सब्मिट का बटन जबाएं।
7. इस तरह से आपको ई-पास अप्लाई हो जाएगा। अब आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। इसके जरिए आप अपने ई-पास का स्टेटस जान सकते हैं।
ई-पास का स्टेटस चेक करें
• स्टेटस जानने के लिए https://epass.jantasamvad.org/epass/init/ लिंक पर जाएं।
• हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा को सिलेक्ट करें।
• यहां आपको एक बैनर दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा If you already submitted an ePass application, click here to Check Status. इस पर क्लिक कर दें।
• फिर अपना रेफरेंस नंबर डालें, आपको स्टेटस पता चल जाएगा।


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