Aadhaar-Pan कैसे लिंक करें, कितनी होगी कीमत, जानिए पूरी प्रक्रिया
आयकर विभाग पैन को आधार से जोड़ने के लिए कई तरीके सुझाए हैं. इनमें एनएसडीएल(NSDL)/यूटीआईआईटीएसएल (UTIITSL) कार्यालयों में जाकर, आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल से किया जा सकता है.
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से पैन और आधार लिंक करने के लिए पहले पेमेंट करे. इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है.
सबसे पहले आप को इस लिंक पर पहले जाना है
https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp
2- CHALLAN NO./ITNS 280 2- इस पर आप को प्रोसिड बटन पर क्लिक करना है
3- इसके बाद Tax Applicable में जाकर (0021) Income Tax (Other than Companies) का चयन करने के साथ ही Type of Payment पर जाकर (500) Other Receipts का भी चयन करे
4- Mode Of Payment में जाकर आप अपने हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे Net-Banking,Debit Card
5- PAN नंबर और Assessment Year दर्ज करे, इसके साथ ही आप अपना पता भी दर्ज करे. इसके बाद कैपचा भरे और प्रोसिड बटन को क्लिक कर पेमेंट करे
6- पेमेंट भुगतान होने के बाद 4-5 दिनों के बाद आप इस लिंक पर जाएं https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar
7- लिंक पर जाने के बाद आप अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करे. साथ ही वैलिडेट बटन को दवाएं
8- इसके बाद अगर आप ने पेमेंट कर रखा है तो पेमेंट वैरिफाईड का मैंसेज आएगा. उसके निचे बने कॉन्टिंव बटन को दबाए. साथ ही नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करे.
9- मोबाइल नंबर पर आए हुए ओटीपी को दर्ज कर वॉलिडेट बटन को दबाए
प्रक्रिया के पूरे हो जाने के बाद आप के सभी डीटेल इनकॉम टेक्स विभाग को भेज दी जाएगी.
लिंक होने पर ऐसे करें चेक
1- सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करें
https://www.pan.utiitsl.com/panaadhaarlink/forms/pan.html/panaadhaar
2- इसके बाद पैन और जन्म तिथि दर्ज करें
3- कैप्चा दर्ज करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें
4- लिंकिंग की स्थिति अगली स्क्रीन में दिखाई देगी
दस्तावेजों पर जानकारी क्यों खानी चाहिए मेल
इसके लिए आपको केवल अपने Aadhaar नंबर और Pan की आवश्यकता होगी. हालांकि, यह तय करने के लिए कि लिंकिंग सफलतापूर्वक की गई है, दोनों दस्तावेजों पर पर्सनल जानकारी मेल खानी चाहिए.
पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा
पैन को आधार संख्या से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी गई है, जिसके बाद जो पैन आधार संख्या से नहीं जुड़े हैं, वे निष्क्रिय हो जाएंगे.
क्या जरूरी है आधार पैन कार्ड लिंक करना
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे एक स्थायी खाता संख्या पैन (PAN) सौंपा गया है और वह आधार (AADHAAR) संख्या प्राप्त करने के योग्य है, उसे अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा.
पैन को आधार से क्यों करे लिंक
अगर आप ने 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अगले साल 1 अप्रैल, 2023 से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. पैन निष्क्रिय हो जाने पर आप आयकर रिटर्न दाखिल करने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने आदि में सक्षम नहीं होंगे.


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