अपने EPFO अकाउंट से ऑनलाइन पैसे निकालने हैं, तो ये देखिये सबसे बेस्ट तरीका

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कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जिसे पीएफ (भविष्य निधि) भी कहा जाता है, एक सरकार समर्थित योजना है और वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कटौती है। यह एक ऐसा कोष है जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों हर महीने कर्मचारी के मूल वेतन का 10 प्रतिशत कॉन्ट्रिब्यूशन करते हैं। इम्पलॉयर और इम्प्लॉई हर महीने इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) में अपना योगदान जमा करते हैं।

अपने EPFO अकाउंट से ऑनलाइन पैसे निकालने हैं, तो ये देखिये सबसे बेस्ट तरीका

EPF खाते में जमा राशि या राशि का एक हिस्सा इम्प्लॉई द्वारा रिटायरमेन्ट, या रेजिग्नेशन की स्थिति में, या COVID-19 संकट के मामले में निकाला जा सकता है। इसी तरह, कर्मचारी द्वारा अपनी नौकरी बदलने की स्थिति में यह राशि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर की जा सकती है। ईपीएफ खाते से सालाना 8.5 फीसदी का रिटर्न मिलता है।

EPFO Accounts में जमा राशि पर सालाना आधार पर ब्याज मिलता है और कर्मचारी के रिटायर होने के बाद अपने ईपीएफ खाते में जमा की गई पूरी राशि को निकाल सकते हैं। हालांकि, कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद समय से पहले विदड्रॉ की जा सकती है। लेकिन अगर आप मैच्योरिटी के बाद निकाल कर रहे हैं तो पीएफ राशि निकालने की प्रक्रिया क्या है। आइए देखें कि आप अपने पीएफ अमाउंट को कैसे निकाल सकते हैं।

EPFO अकाउंट से अपना अमाउंट कैसे निकालें

1) यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाएं। UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें।

2) ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेनू से, क्लैम सेलेक्ट करें (फॉर्म 31, 19 और 10सी)

3) लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें। वेरिफाई करें पर क्लिक करें

4) सर्विस छोड़ने का कारण भरें

5) ड्रॉप डाउन मेनू से केवल पीएफ विदड्रॉ (फॉर्म 19) चुनें। चुनें कि मैं आवेदन करना चाहता हूं

6) पूरा पता भरें और मूल चेक/पासबुक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।

7) डिस्क्लेमर पर टिक करें और आधार ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करें

8) रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी भरें और एप्लिकेशन जमा करें।

9) फॉर्म 19 जमा करने के बाद, फॉर्म 10 सी जमा करने के लिए इसी तरह के स्टेप्स को फॉलो करें।

10) इसके बाद अमाउंट UAN से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी।

 
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English summary
The amount deposited in EPFO accounts earns interest on an annual basis and after the employee retires, the entire amount deposited in his EPF account can be withdrawn.

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