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मार्च 2023 तक अपना पैन-आधार लिंक करें: आइए जानते हैं इसे कैसे करेंगे लिंक
आयकर विभाग ने परमानेंट अकाउंट नंबर होल्डर को अपने नंबर को आधार कार्ड से जोड़ने की लास्ट चेतावनी जारी की है। लेटेस्ट पब्लिक कंसल्टेशन के मुताबिक, अगर पैन को 31 मार्च, 2023 से पहले आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। टाइम लाइन खत्म होने के बाद, पैन होल्डर अपने 10 डिजिट नंबर के यूनिक अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर का यूज नहीं कर पाएंगे और पैन से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रोक दिए जाएंगे। साथ ही सभी इनकम टैक्स पेंडिंग रिटर्न की प्रोसेसिंग पर रोक लगेगी।
देर न करें, इसे आज ही लिंक करें! आईटी अधिनियम (Act) के मुताबिक, सभी पैन-होल्डर के लिए यह जरुरी है, जो कन्सेशन की ग्रेड में नहीं आते हैं, पहले अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से 31 मार्च, 2023 तक जोड़ना जरुरी है। 1 अप्रैल, 2023 से, अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
खासकर कुछ रेजिडेंट ऐसे हैं जिन्हें पैन आधार लिंकिंग से कन्सेशन मिला है। असम, जम्मू और कश्मीर के साथ मेघालय राज्यों में रहने वाले लोग हैं; आयकर अधिनियम, 1961 के मुताबिक एक रेजिडेंट; पिछले साल से किसी भी समय 80 साल या उससे ज्यादा की उर्म के होने पर भारत के नागरिक को पैन को आधार से जोड़ने के प्रोसेस से कन्सेशन नहीं है।
PAN-Aadhaar को लिंक करने की लास्ट डेट और फीस
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा PAN को Aadhaar से लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी गई थी। हालांकि, लिंकिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए लोगों को 1000 रुपये का फीस देना पड़ता है। आईटी विभाग की एडवाइजरी के मुताबिक, अगर लोग 31 मार्च, 2023 तक पैन-आधार को लिंक करने में विफल रहते हैं तो उनका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा।
PAN को Aadhaar से क्यों लिंक किया जाता है
1 - सरकार ने मौजूदा नियमों के तहत पैन और आधार नंबर को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जबकि लिंकिंग कानूनी जरुरतों के लिए एक प्रोसेस है, इस प्रोसेज से सरकार और करदाताओं को भी फायदा होता है।
2 - आधार नंबर में किसी व्यक्ति की सभी फाइनेंशियल जानकारी होती है। ज्यादा पैसों के ट्रांसफर से लेकर UPI तक, कार्ड में सभी डिटेल्स होते हैं। पैन को आधार से लिंक करने से आईटी विभागों को धोखाधड़ी या कर चोरी पेश करने के लिए करदाताओं के सभी लेनदेन को ट्रैक और नोट करने में मदद मिलेगी।
3 - पैन को आधार से लिंक करने से कई पैन कार्ड वाले लोगों की पहचान करने में भी मदद मिलती है। जैसा कि भारत के रेसिडेंट के पास केवल एक आधार है, पैन की पसंद आगे ट्रैक करेगी कि व्यक्ति के नाम पर केवल एक पैन कार्ड है।
4 - पैन और आधार आयकर रिटर्न की प्रोसेज और वेरिफिकेशन को भी सरल बनाएंगे। क्योंकि आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ किसी व्यक्ति के बारे में सभी जानकारी रखता है, इसलिए लिंकिंग तेजी से रिटर्न दाखिल करने की प्रोसेज शुरू करेगी।
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