PAN-Aadhaar Linking 2025: 1 जनवरी 2026 से आपका PAN हो जाएगा बेकार, अगर अब तक नहीं किया Aadhaar से लिंक!
PAN-Aadhaar Linking 2025: अगर आपने अब तक अपना PAN और Aadhaar लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे, यह मौका सबके लिए नहीं है। सरकार ने हाल ही में PAN-Aadhaar लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है, मगर यह डेडलाइन सिर्फ एक खास समूह के लोगों पर लागू होती है।
आइए जानते हैं कौन इसका फायदा उठा सकता है, किसे पेनल्टी देनी पड़ेगी, और PAN को दोबारा एक्टिव कैसे करें।

किन लोगों को होगा फायदा
आयकर विभाग के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 की नई डेडलाइन केवल उन व्यक्तियों पर लागू होती है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले Aadhaar enrolment ID (EID) के माध्यम से अपना PAN बनवाया है।
अगर आपने PAN आवेदन करते समय अपने Aadhaar नंबर की बजाय EID यानी एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल किया था, तो आप इस ग्रेस पीरियड के हकदार हैं।
अगर आप इस समूह में आते हैं और 31 दिसंबर 2025 तक PAN-Aadhaar लिंकिंग कर लेते हैं, तो आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप इस डेडलाइन को मिस करते हैं, तो आपका PAN 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा।
बाकी टैक्सपेयर्स के लिए क्या है स्थिति?
ज्यादातर लोगों के लिए यह राहत अब खत्म हो चुकी है। दरअसल, सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए PAN-Aadhaar लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी। जो लोग इस तारीख तक लिंक नहीं कर पाए, उनका PAN 1 जुलाई 2023 से Inoperative घोषित कर दिया गया।
इसका सीधा असर यह है कि ऐसे लोग अब अपने PAN का इस्तेमाल बैंक अकाउंट, इनकम टैक्स रिटर्न, या किसी भी वित्तीय दस्तावेज में नहीं कर सकते जब तक कि वह दोबारा सक्रिय न हो जाए।
इनएक्टिव होने पर क्या करें यूजर
अगर आपका PAN निष्क्रिय हो गया है, तो चिंता की बात नहीं। आप इसे फिर से एक्टिवेट (Activate) कर सकते हैं, बस इसके लिए आपको ₹1,000 का जुर्माना भरना होगा। री-एक्टिवेशन की प्रक्रिया हम यहां बता रहे हैं।
- सबसे पहले Income Tax e-filing पोर्टल पर जाएं।
- वहां "Link Aadhaar" सेक्शन में जाकर ₹1,000 का जुर्माना पे करें।
- पेमेंट के बाद PAN-Aadhaar लिंकिंग का अनुरोध सबमिट करें।
लिंकिंग रिक्वेस्ट के प्रोसेस होने के बाद, आपका PAN 7 से 30 दिनों के भीतर फिर से एक्टिव हो जाएगा।
PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस कैसे करें चेक?
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका PAN और Aadhaar लिंक है या नहीं, तो प्रक्रिया बेहद आसान है।
- इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- "Quick Links" में 'Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें।
- अपना PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें।
- अब "View Link Aadhaar Status" पर क्लिक करें।
- आपको तुरंत दिख जाएगा कि आपका PAN लिंक है या नहीं।
लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
यदि आपने नई या पुरानी दोनों डेडलाइन मिस कर दीं, तो आपका PAN 1 जनवरी 2026 से ऑटोमेटिकली निष्क्रिय हो जाएगा। इसका असर इन चीजों पर पड़ेगा।
- बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन फेल हो सकता है।
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
- फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में दिक्कत आएगी।
- क्रेडिट कार्ड या लोन अप्रूवल में बाधा आ सकती है।
खास यूजर्स को सुविधा?
यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि बहुत से लोगों ने PAN आवेदन के समय Aadhaar कार्ड नहीं बल्कि Aadhaar Enrollment ID (EID) का इस्तेमाल किया था, जिससे दोनों डेटाबेस (UIDAI और Income Tax) में मैचिंग में देरी हुई। सरकार ने ऐसे लोगों को एक अंतिम मौका दिया है ताकि उनका PAN स्थायी रूप से निष्क्रिय न हो जाए।
अगर आपने Aadhaar से PAN बनवाया है या अभी तक लिंक नहीं किया है, तो ध्यान रखें कि यह डेडलाइन सबके लिए नहीं है। सिर्फ वही लोग 31 दिसंबर 2025 तक राहत पा सकते हैं जिन्होंने PAN को Aadhaar enrolment ID से बनवाया था। बाकियों को ₹1,000 जुर्माने के साथ ही एक्टिवेशन कराना होगा।
इसलिए देर न करें, अभी चेक करें कि आपका PAN-Aadhaar लिंक है या नहीं, वरना 2026 से आपका PAN कार्ड सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाएगा।


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