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UPI से गलत अकाउंट में भेज दिए हैं पैसे ? जानें रिफंड पाने का तरीका

यूपीआई ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। आप मोबाइल नंबर के जरिए या क्यूआर कोड स्कैन करके आसानी से एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेज सकते हैं।
लेकिन क्या होगा अगर आप गलती से किसी गलत मोबाइल नंबर पर पैसे भेज दें या धोखाधड़ी वाले क्यूआर कोड को स्कैन कर लें? यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं।
गलत भेजे गए पैसे वापस रिफंड कैसे होगा
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड का उपयोग करके बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरण की अनुमति देता है। यूजर BHIM ऐप या GPay, PhonePe और अन्य जैसे अन्य UPI सेवा प्रदाताओं के माध्यम से UPI भुगतान की प्रक्रिया कर सकते हैं। हालाँकि, सभी सुरक्षा सुविधाओं और निर्देशों के बावजूद, यूजर अक्सर प्राप्तकर्ता के फ़ोन नंबर या क्यूआर कोड की दोहरी जाँच को अनदेखा कर देते हैं और गलती से किसी और के बैंक खाते में पैसे भेज देते हैं।
UPI ऐप सपोर्ट से संपर्क करें
भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक यूजर को पहले भुगतान सेवा प्रदाता के साथ अनजाने लेनदेन के मुद्दे की रिपोर्ट करनी चाहिए। GPay, PhonePe, Paytm या UPI ऐप के कस्टमर केयर सपोर्ट में इस मुद्दे को उठाएं जिसके माध्यम से आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं। ग्राहकों को सहायता प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं के पास अपना सिस्टम है। आप अपनी समस्या को फ़्लैग कर सकते हैं और धनवापसी के लिए कह सकते हैं।
एनपीसीआई पोर्टल में शिकायत दर्ज करें
अगर यूपीआई ऐप की ग्राहक सेवा ज्यादा मदद नहीं करती है, तो आप एनपीसीआई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
स्टेप 1: एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट npci.org.in पर जाएं
स्टेप 2: अब 'व्हाट वी डू टैब' पर क्लिक करें
स्टेप 3: और फिर यूपीआई पर टैप करें
स्टेप 4: अगला टैप करें और Dispute Redressal Mechanism का चयन करें
स्टेप 5: शिकायत अनुभाग के तहत, यूपीआई लेनदेन आईडी, आभासी भुगतान पता, हस्तांतरित राशि, लेनदेन की तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित अपने सभी लेनदेन विवरण भरें।
स्टेप 6: शिकायत के कारण के रूप में ''Incorrectly transferred to another account' का चयन करें।
स्टेप 7: अपनी शिकायत सबमिट करें।
बैंक से संपर्क करें
यदि शिकायत का अभी भी समाधान नहीं हुआ है, तो आप भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) बैंक और उसके बाद बैंक (जहां अंतिम यूजर ग्राहक अपना खाता रखता है) को अपनी शिकायत पीएसपी ऐप/टीपीएपी ऐप पर भेज सकते हैं।
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