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क्यों किया जाता है PAN को Aadhaar कार्ड से लिंक, यह कैसे करें?

PAN और Aadhaar Number वाले इंडिविजुअल टैक्सपेयर को 3 मार्च, 2023 को या उससे पहले लिंक करना चाहिए। यह मैंडेटरी है कि आप भारत सरकार द्वारा अपना इंडिविजुअल अकाउंट नंबर और अपना आधार नंबर लिंक करें। अगर आप दोनों को लिंक करने में फेल्ड रहते हैं, तो आपका पैन नंबर 1 अप्रैल, 2023 से इनवैलिड हो जाएगा।
1961 के आयकर अधिनियम के मुताबिक, सभी पैन धारक जो 3 मार्च से पहले अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने में रह जाते हैं, उनका पैन इनवैलिड हो जाएगा। आयकर विभाग ने हाल ही में एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है
आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से क्यों लिंक करना चाहिए?
आपको अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना चाहिए क्योंकि 31 मार्च, 2023 से पहले ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा और आपको कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आप नया बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे; आपको आयकर विभाग की जांच का सामना करना पड़ेगा और शेयरों, म्युचुअल फंड और अन्य इन्वेस्टमेंट के मुद्दों का सामना करना पड़ेगा।
इसके अलावा, आयकर दाखिल करने के लिए पैन प्रेजेंट करने में फेल्ड रहने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272N के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
पैन को आधार से कैसे लिंक करें?
आप आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल का यूज करके अपने पैन को अपने आधार से आसानी से लिंक कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको लेट फीस का पेमेंट करना होगा क्योंकि आधार और पैन को फ्री में लिंक करने का समय पहले ही बीत चुका है।
एनएसडीएल पोर्टल पर फीस का पेमेंट कैसे करें
1 - सबसे पहले करों के ई-पेमेंट के लिए एनएसडीएल पोर्टल पर जाएं। इसके बाद https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp लिंक पर क्लिक करें।
2 - नॉन-टीडीएस/टीसीएस सेक्शन के तहत चालान नंबर/आईटीएनएस 280 पर प्रोसीड ऑप्शन को चुने।
3 - अगले पेज पर, (0021) आयकर (कंपनियों के अलावा) और (500) अन्य रिसीप्ट के पेमेंट के प्रकार के रूप में Applicable कर पर क्लिक करें।

4 - अब अपनी पसंद के पेमेंट का ऑप्शन चुनें। आप नेट-बैंकिंग या डेबिट कार्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं।
5 - अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (Pan) और डिटरमिनेशन ईयर एंटर करें (Current Assessment year 2023-24)।
6 - एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करें।
7 - कैप्चा कोड दर्ज करें और प्रोसीड बटन पर क्लिक करें।
8 - अगले पेज पर, Agree to and conditions के बाद पेमेंट करें।
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल का यूज करके पैन को आधार से कैसे लिंक करें:
1 - सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल वेबसाइट पर जाएं, उसके बाद दिए गए लिंक https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर क्लिक करें, इसके बाद आपको लिंक के अंदर आधार नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
2 - अब अगले पेज पर, आपको दिए गए बॉक्स में अपना पैन और आधार नंबर लिखना होगा। अब वैलिडेट बटन पर क्लिक करें।
3 - अगर आपने एनएसडीएल पोर्टल पर पेमेंट किया है, तो आपको यह कहते हुए एक मैसेज दिखाई देगा, 'आपके पेमेंट डिटेल्स वेरीफाई हैं। प्लीज 'आधार-पैन लिंकिंग डिमांड जमा करने के साथ आगे बढ़ना जारी रखें' पर क्लिक करें।
4 - Continue रखें बटन पर क्लिक करें।
5 - इसके बाद, आपको पैन के verification के लिए एक ओटीपी मिलेगा ।
5 - ओटीपी एंटर करें और वैलिडेट बटन पर क्लिक करें।
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