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दूसरी बार कॉल आई तो देना पडे़गा 2 लाख का जुर्माना
सरकार ने 12 अक्टूबर 2007 में नेशनल डू नॉट कॉल (एनडीएनसी) रजिस्ट्री की शुरुआत की थी इसके द्वारा टेलिमार्केटिंग कंपनियों और ग्राहकों के बीच सभी तरह की कॉल और एसएमएस फिल्टर हो कर पहुंचते हैं। आकड़ो पर नजर डाले तो ट्राई के अर्तगत बने अब तक 130.21 मिलियन लोगों ने अपना फोन नम्बर नेशनल कस्टमर प्रिफेंस रजिस्टर (एनसीआरपी) में दर्ज करा चुके है मगर इसके बावजूद लोगों को पूरी तरह से अनचाही कॉलों से छुटकारा नहीं मिला।
अगर नियम देखा जाए तो डू नॉट डिस्टर्ब के बावजूद अगर किसी तरह कर कॉल ग्राहक के पास आती है तो कंपनी के उपर 25 हजार रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है वहीं दूसरी बार भी कॉल आती है तो 75 हजार तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। हाल ही में नियम में कुछ नए फेरबदल किए गए है जिसके तहत जुर्माने की रकम को बढ़ा दिया गया है नए नियम के तहत जुर्माने की रकम अब 2 लाख रूपए तक कर दी गई है।
इसके अलावा अगर आप चाहे तो अपने फोन में कई एप्लीकेशन के द्वारा भी अनचाही कॉल को बंद कर सकते है, कई फोन में ब्लैकलिस्टेट फीचर दिया गया होता जिसमें अनचाही कॉल का नम्बर सेव करने से उस नम्बर कर कॉल से छुटकारा मिल जाता है इसके अलावा कई एंड्राएड एप्लीकेशन भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते है जो अनचाही कॉल को ब्लाक कर देती है।
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