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Online Gaming Bill: बेटिंग ऐप्स के लिए बुरी खबर! सरकार ने की शिकंजा कसने की तैयारी

Online Gaming Bill 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी है। यह बिल अब 20 अगस्त 2025, बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य देश में बेतहाशा चल रहे ऑनलाइन बेटिंग और जुए के ऐप्स पर कंट्रोल करना है।

बीते कुछ महीनों में लगातार सामने आए ऑनलाइन फ्रॉड और सट्टेबाजी से जुड़े मामलों ने सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने पर मजबूर किया है।

Betting Apps पर सरकार ने की शिकंजा कसने की तैयारी

क्यों आया बिल चर्चा में?

पिछले कुछ महीनों में कई हाई-प्रोफाइल स्कैम के केस सामने आए हैं। यहां तक कि कई बॉलीवुड और खेल जगत से जुड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी इन बेटिंग ऐप्स के प्रचार से जुड़े मामलों में पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसने साफ कर दिया कि यह सिर्फ डिजिटल स्पेस का मनोरंजन नहीं बल्कि लोगों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है।

बिल की अहम बातें

नए ऑनलाइन गेमिंग बिल में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या सेलिब्रिटी द्वारा बेटिंग ऐप्स के प्रचार या समर्थन पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी। सरकार का इरादा ऐसे किसी भी गेम पर रोक लगाने का है जिसमें अनधिकृत ऑनलाइन सट्टेबाजी शामिल हो।

सबसे बड़ा बदलाव टैक्स ढांचे में होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार दिवाली 2025 से ऑनलाइन गेमिंग पर 40% जीएसटी लागू करने की योजना बना रही है। यह 1 अक्टूबर 2023 से लागू किए गए 28% जीएसटी से भी बड़ा कदम होगा। इसका सीधा असर गेमिंग कंपनियों और खिलाड़ियों दोनों पर पड़ेगा।

लत और नुकसान

ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत भारत में तेजी से फैल रही है। DW की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 14 करोड़ से ज्यादा यूजर्स नियमित तौर पर ऑनलाइन बेटिंग या जुए में शामिल होते हैं। वहीं, आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट्स के दौरान यह आंकड़ा 37 करोड़ तक पहुंच जाता है।

गंभीर बात यह है कि ये आंकड़े केवल कानूनी प्लेटफॉर्म्स के हैं। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि अवैध बेटिंग ऐप्स में जमा की गई राशि 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है। इसका मतलब है कि करोड़ों भारतीय बिना किसी सुरक्षा या गारंटी के ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर पैसा गंवा रहे हैं।

राज्यों की भूमिका और केंद्र का दबदबा

संविधान के अनुसार 'सट्टेबाजी और जुआ' राज्य सूची का विषय है। यानी, राज्यों को इस पर कार्रवाई करने का अधिकार है। हालांकि, केंद्र सरकार अब एक समान कानून लाकर देशभर में एक सख्त ढांचा खड़ा करना चाहती है। इससे न सिर्फ अलग-अलग राज्यों में बने भ्रम को दूर किया जा सकेगा, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भी स्पष्ट गाइडलाइन तय होंगी।

सरकार का इरादा

केंद्र सरकार का कहना है कि उसका मकसद ऑनलाइन गेमिंग स्पेस को सुरक्षित, जिम्मेदार और पारदर्शी बनाना है। बीते दो सालों में सरकार ने 1,400 से ज्यादा अवैध बेटिंग और जुआ वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है।

साथ ही, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को निर्देश दिया है कि गेमिंग ऐड में स्पष्ट चेतावनी शामिल होनी चाहिए ताकि लोग संभावित आर्थिक नुकसान और लत के खतरों से जागरूक रहें।

नतीजा क्या होगा?

इस बिल के आने के बाद ऑनलाइन बेटिंग कंपनियों के लिए भारत में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। कड़े टैक्स, सख्त पेनल्टी और प्रचार-प्रसार पर रोक से यह सेक्टर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। वहीं, आम लोगों के लिए यह कदम सुरक्षा की गारंटी देगा और शायद कई परिवारों को आर्थिक बर्बादी से भी बचा सकेगा।

ऑनलाइन गेमिंग बिल केवल एक कानून नहीं बल्कि डिजिटल युग में लोगों की सुरक्षा और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार का यह सख्त रुख साफ करता है कि आने वाले दिनों में सट्टेबाजी ऐप्स के लिए भारत में जमीन बेहद संकरी होने वाली है।

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