31 मार्च 2020 तक आधार कार्ड को करना होगा पैन कार्ड से लिंक
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर की थी लेकिन अब उस तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। अब यूज़र्स 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले दो सालों से पैन-आधार लिंक की तारीख को बढ़ाया जा रहा है।

इस बार यह आठवां मौका है, जब पैन से आधार को लिंक करने की तारीख को बढ़ाया गया है। भारत सरकार के इस नए नियम को सुप्रीम कोर्ट ने भी अब हरी झंडी दे दी है। इसमें कहा गया है कि आयकर कानून की धारा 139 एए (2) के तहत हर वो व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था, उसे अपना आधार नंबर इंकम टैक्स अधिराकारियों को देना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में ही इस नए नियम को संवैधानिक रूप से वैध बताया था।
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो यहां हम आपको वेबसाइट और एसएमएस के जरिए पैन कार्ड से आधार लिंक करने तरीके बता रहे हैं। इनमें से किसी भी एक तरीके से आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।
पैन-आधार लिंक करने का प्रोसेस
स्टेप 1- पीसी या फिर लैपटॉप के ब्राउज़र में जाकर http://incometaxindiaefiling.gov.in/home यूआरएल ओपेन करें या फिर इसी यूआरएल को कॉपी करके पेस्ट कर दें। स्टेप 2- अब आपके सामने जो पेज ओपेन होगा उसमें Register Here का ऑप्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करके आपको अपना पेन कार्ड नंबर भरना होगा नंबर भरते ही आपके फोन में एक OTP वैरिफिकेशन नंबर आएगा जिसके बाद आपको अपना नया पासवर्ड सेट करना होगा जो आगे लॉगइन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।
स्टेप 3- अब फिर से साइट के होम पेज में जाएं और वहां पर Login here के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना यूजरआइडी जो आपको पैन नंबर है भरें और आपने जो पासवर्ड पहले सेट किया है उसे पासवर्ड की जगह भरें।
स्टेप 4- आइडी और पासवर्ड भरने के बाद नीचे दिए गए लॉगइन बटन पर क्लिक करने पर एक पेज खुलेगा जहां पर आपको आधार नंबर लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करें और नीचे दिए गए कुछ शब्दों को भरने के बाद Link now पर क्लिक कर दें।
स्टेप 5- इसके बाद अगर कोई दूसरा विंडो भी खुलता हुआ दिखता है तो परेशान मत हो। ऊपर दिए गए ऑप्शन में से Profile Setting ऑप्शन में जाएं और Link Aadhaar पर क्लिक करें।
स्टेप 6- अब यहां पर आपको अपना आधार नंबर भरना होगा जिसके बाद Save बटन पर क्लिक करके उसे सेव कर दें।
वेबसाइट के अलावा आप एसएमएस के जरिए भी अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर सकते हैं। एसएमएस से पैन कार्ड आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दो नंबर 567678 और 56161 की सुविधा दी है। इन में से किसी भी एक नंबर पर एसएमएस UIDPANआधार नंबरपैनकार्ड नंबर होगा।


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