अश्लील साम्रग्री हटाने के लिए कोर्ट ने दी 6 फरवरी तक मोहलत

वेबसाइटों में अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के मामले में एक और नय फैसला आ गया है। दिल्ली की अदालत ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, यू ट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट और याहू सहित करीब 21 सोशल नेटवर्किंग साइटों को आदेश दिया है कि 6 फरवरी तक वे अपनी वेबसाइटो से इस तरह की साम्रग्री हटा लें।
वहीं दूसरी ओर क्रेंद्र को 13 जनवरी तक इसकी रिपोर्ट अदालत को सौपने का आदेश भी जारी किया गया है। अदालत के अनुसार इस तरह की सामग्रियों का प्रयोग न केवल लोगों की मानसिक स्थिती को खराब करता है बल्कि समाज में गलत भावना फैलती है।
आज जहां हर ओर इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है वहीं सोशल नेटवर्किंग साइटों के द्वारा युवाओं तक यह सामग्री पहुच रही है। अशलील सामग्री के अलावा इन साइटों में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगो की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री भी परोसी जा रही है जो देश के भविष्य के लिए काफी घातक है।
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