दिल्ली हाई कोर्ट : 25 सितंबर तक डिलीट करें व्हाट्सएप
व्हाट्सएप से जुड़ी हाल ही में खबर आई थी कि इस एप ने अपने पॉलिसी में बदलाव किया है। जिसके तहत व्हाट्सएप यूज़र्स के मोबाइल नंबर फेसबुक से शेयर होंगे। इसके बाद से ही व्हाट्सएप यूज़र्स में अपनी निजी जानकारी के शेयर हो जाने का डर बना हुआ है।

इस फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें व्हाट्सएप को 25 सितंबर तक डिलीट कर देने की बात कि गई है।

दरअसल व्हाट्सएप की नई पॉलिसी 25 सितंबर से लागू होगी। इसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि यूज़र्स 25 सितंबर तक अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर देते हैं तो उनका डाटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं होगा,
जबकि यदि यूज़र्स 25 सितंबर के बाद भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल जारी रखते हैं तो डाटा फेसबुक के साथ शेयर हो सकता है। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि 25 सितंबर तक यूज़र्स का डाटा सुरक्षित रहेगा।

व्हाट्सएप अपने यूजर्स का मोबाइल नंबर अपनी स्वामित्व कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करेगा। जिसकी मदद से व्हाट्सएप यूजर्स फेसबुक के जरिए और भी ज्यादा टारगेट विज्ञापन पा सकेंगे। ये एड फेसबुक पर होंगे। इस जानकारी में व्हाट्सएप एड की कोई बात नहीं कही गई है।

व्हाट्सएप यूजर्स इन दिनों अपने यूजर्स से पूछ रहा है कि वो व्हाट्सएप की जानकारी फेसबुक के साथ साझा करना चाहते हैं या नहीं।


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