3जी रोमिंग विवाद पर टीडीसैट ने डॉट की याचिका की खारिज

दूरसंचार ट्राइब्यूनल टीडीसैट ने 3जी रोमिंग विवाद पर निर्णय करने के अपने अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली सरकार की याचिका खारिज कर दी, लेकिन साथ ही उसने आपरेटरों को अपने समझौते की प्रतियां दूरसंचार विभाग डॉट के पास जमा करने का निर्देश दिया।
याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि सर्किलों के बीच 3जी रोमिंग को लेकर आपरेटरों द्वारा किए गए समझौते पर डॉट के निर्देश पर निर्णय करने का अधिकार ट्राइब्यूनल के पास है।
पीठ ने कहा, हमारा विचार है कि इस मामले 3जी रोमिंग विवाद पर निर्णय करने का न्यायिक अधिकार टीडीसैट के पास है। इसलिए, याचिका खारिज की जाती है। ट्राईब्यूनल ने पांच आपरेटरों एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल और टाटा टेली को अपने 3जी रोमिंग समझौते की प्रतियां डॉट के पास जमा करने का निर्देश भी दिया।
पीठ ने कहा कि दूरसंचार विभाग अपने पूर्व के बयान के मुताबिक, समझौते की गोपनीयता बनाए रखेगा। उल्लेखनीय है कि दूरसंचार विभाग ने टीडीसैट के न्याय क्षेत्र पर यह कहते हुए सवाल खड़ा किया था कि दूरसंचार आपरेटरों और डॉट के बीच लाइसेंस के तय किए गए नियमों और शर्तो को देखने का ट्राईब्यूनल के पास कोई अधिकार नहीं है।
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