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क्या आप भी रख रहे हैं इतनी सिम कार्ड, जान लें कानून अन्यथा कट जाएगा कनेक्शन
भारत सरकार ने कई सिम कार्ड (Sim Card) इस्तेमाल करने वाले मोबाइल यूजर्स के लिए पिछले साल दिसंबर महीने में एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि एक यूजर ज्यादा से ज्यादा 9 सिम कार्ड ही रख सकता है। केंद्र सरकार ने उस दौरान अपने आदेश में कहा था कि एक से अधिक सिम कार्ड रखने वाले लोगों का मोबाइल नंबर बंद भी कर दिया जा सकता है।

बता दें कि सरकार ने वित्तीय अपराधों, स्पैम कॉल, ऑटोमेटिक कॉल और धोखाधड़ी गतिविधियों की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए यह फैसला किया था। वहीं उस समय सरकार ने 20 जनवरी 2022 तक का समय दिया था, यानि अब जिन यूजर्स के नाम पर 9 से अधिक सिम कार्ड है उन्हें बंद किया जा सकता है।
एक मोबाइल यूजर रख सकता है 9 सिम कार्ड
दूरसंचार विभाग (DoT) ने ऑपरेटरों को उन लोगों के फोन कनेक्शन काटने का निर्देश दिया था जिनके नाम / आईडी पर 9 से अधिक सिम कार्ड जारी किए गए हैं और वेरिफ़ाई नहीं किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अधिकारी पहले सभी सिम कार्ड को वेरिफाई करेंगे और वेरीफ़ाई न होने की स्थिति में एक को छोड़कर सभी नंबर बंद कर दिए जाएंगे। यानी आप ज्यादा से ज्यादा 9 सिम कार्ड रख सकते हैं, लेकिन सभी सिर्फ कार्ड वेरिफाई किये हुए होने चाहिए।
हालांकि जो मोबाइल यूजर्स जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के रहने वाले हैं उनके लिए सरकार ने नियम कुछ अलग बनाये है। जी हाँ, इन बताये गए क्षेत्र के यूजर्स ज्यादा से ज्यादा 6 सिम कार्ड ही रख सकते हैं।
तो अब ये सिम कार्ड हो जाएंगे बंद
DoT ने यह फैसला लिया था कि जो यूजर्स अपने 9 सिम कार्ड को वेरिफाई नहीं करते हैं तो उन यूजर्स के सिम कार्ड की 30 दिनों में आउटगोइंग कॉलिंग सेवाएं बंद कर दी जाएगी जबकि इनकमिंग कॉलिंग सर्विस को अगले 45 दिनों में बंद कर दी जाएगी। जबकि DoT ने 7 दिसम्बर को यह आदेश भी दिया था कि जो यूजर्स वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं उनको अगले 60 दिनों के भीतर पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। जबकि विकलांग और बीमार लोगों को 30 दिनों का अतिरिक्त समय देने का भी फैसला किया था।
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