Google Fined: गूगल पर लगा 1337 करोड़ रुपये का जुर्माना, क्या प्ले स्टोर खतरे में है?

Google Fined: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने Google पर ₹1337.76 करोड़ का जुर्माना लगाया है। गूगल पर आरोप ने कि उन्होंने बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का गलत फायदा उठाया है। भारत सरकार की एजेंसियां साढ़े तीन साल से Google की जांच कर रही थीं। एंटी-ट्रस्ट वॉचडॉग ने कहा कि Google ने स्मार्ट मोबाइल डिवाइस , एंड्रॉइड स्मार्ट मोबाइल के लिए ऐप स्टोर मार्केट, सामान्य वेब सर्च सेवाओं, गैर-ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल वेब ब्राउज़र और ऑनलाइन वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है।
भारत में Google पर जुर्माना क्यों लगाया जा रहा है?
जहां तक स्मार्टफोन की बात है तो गूगल का एंड्रॉयड इकोसिस्टम भारत में अब तक का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। बड़ी संख्या में भारतीय ऐसे Android डिवाइस खरीदते है जो Google के प्लेटफ़ॉर्म और सेवाओं के साथ पहले से इंस्टॉल आते है। आयोग ने कहा, अमेरिकी कंपनी ने ऑनलाइन जनरल सर्च मार्केट में दबदबा बनाए रखने के लिए एंड्रॉयड OS के App स्टोर बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का लाभ उठाया है। यह प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन है। गूगल पर आरोप है कि वो एंड्रॉयड डिवाइसों में अपने ऐप्स जैसे गूगल, क्रोम, यूट्यूब और गूगल सर्च आदि को प्री-इंस्टॉल्ड करता है। इसी वजह से भारत सरकार ने गूगल पर 161 मिलियन यानी 1,337 करोड़ रुपये का बड़ा जुर्माना लगाया है।
अप्रैल 2019 में दिया था जांच का आदेश
CCI ने अप्रैल 2019 में देश में एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया था। गूगल पर एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (MDA) और एंटी फ्रैगमेंटेशन एग्रीमेंट (AFA) जैसे दो समझौतों में गलत कारोबारी गतिविधियां अपनाने का आरोप लगाया गया था।
CCI ने कामकाज को ठीक करने का आदेश
CCI ने गूगल को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने और बंद करने का निर्देश दिया है. आयोग ने गुरुवार को आधिकारिक जानकारी में कहा गया कि गूगल को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने कामकाज के तरीके को ठीक करने का निर्देश भी दिया गया है।


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