लॉकडाउन में किसी भी राज्य में ट्रैवल करने के लिए यहां से बनाएं e-Pass
आजकल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। इस टाइम में लोगों को एक-जगह से दूसरी जगहों पर जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने जब से अनलॉक 1 की घोषणा की है तब से लोगों को कुछ क्षेत्रों में जाने की छूट तो मिली है लेकिन किसी भी शहर में जाने यानि यात्रा करने के लिए लोगों को अपने गाड़ी का परमिट बनाना होगा।

कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के इस टाइम में अगर आपको ट्रैवल करना है तो गाड़ी का परमिट बनाना होगा। अब लोगों को गाड़ी का परमिट बनाने की प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ट्रैवल परमिट कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, उसके लिए क्या करना होगा। हम आपको बताते हैं कि लॉकडाउन के वक्त में कहीं भी ट्रैवल करने के लिए आप कैसे घर बैठे अपनी गाड़ी का परमिट बना सकते हैं। आप ऑनलाइन घर बैठे अपनी गाड़ी का परमिट बना सकते हैं।
इस लिंक को क्लिक करें
आपको भारत के किसी भी राज्य के किसी शहर में जाने के लिए इस लिंक को https://serviceonline.gov.in/epass/ करना होगा।
इसके लिए आपको Apply for e-Pass और Track Your Application का दो ऑप्शन मिलेगा।
आपको पहले Apply For e-Pass के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको Select State to Apply e-Pass के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद को उस स्टेट यानि राज्य का नाम चुनना होगा, जिसमें आप जाना चाहते हैं।
फॉर्म के सभी कॉलम को भरें
अपनी यात्रा का राज्य चुनने के बाद आपको एक फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म में आवेदक का नाम (आधार कार्ड के अनुसार) लिखना होगा। उसके बाद पिता का नाम, उम्र, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, यात्रा की अवधि, पास की वैधता, वाहन का प्रकार, यात्रियों की संख्या ड्राइवर सहित, संचालन का प्रकार, यात्रा का प्रयोजन, यात्रा का प्रयोजन, गंतव्य स्थल एवं जिला, प्रस्थान स्थल समेत तमाम जानकारियों का भरना होगा।
इसके बाद आवेदक को कुछ नियमों और शर्तों को मानना होगा, जोकि उस फॉर्म में लिखा हुआ होगा। इसके अलावा आपको शपथ पत्र को भी एग्री करके सब्मिट करना होगा। उसके कुछ देर बाद आपको आपके उस आवेदन का एप्रुवल मिलेगा। उस परमिट को मिलने के बाद आप उस राज्य के उस शहर में जा सकते हैं, जहां के लिए आपने आवेदन किया है।


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