PUBG समेत 275 अन्य ऐप्स बैन होने की कगार पर, 47 ऐप्स को सरकार ने किया बंद
भारत में टिक टॉक और 59 चाइनीस ऐप को बंद करने के बाद भारत सरकार ने अब कुछ और दूसरे एप्स की जांच करनी शुरू कर दी है कि उन ऐप्स से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और किसी भी यूजर की प्राइवेसी खतरे में है या नहीं। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा या किसी यूज़र की प्राइवेसी को किसी भी ऐप्स से खतरा होगा तो भारत सरकार उन एप्स को भी बंद कर देगी।
अब 275 ऐप्स बैन होने की कगार पर
द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार केंद्र सरकार ने अपने लिस्ट में 275 चाइनीस एप्स को रखा है, जिन्हें वह बैन कर सकती है। इन एप्स में PUBG, Zili, Resso, AliExpress और ULike जैसे ऐप्स शामिल हैं।
हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो भारत सरकार ने 47 ऐप्स को एक बार फिर बैन कर दिया है। ये 47 ऐप्स पहले बैन हुए 59 ऐप्स के ही क्लोन थे। इनमें कुछ ऐप्स के लाइट वर्ज़न आते हैं। हालांकि इन नए बैन हुए 47 ऐप्स की कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं मिली है और ना ही उन ऐप्स की लिस्ट मिली है।
पबजी का साउथ कोरियन कनेक्शन
इस बार बैन करने वाले एप्स की लिस्ट में पबजी का नाम भी शामिल है। पबजी वीडियो गेम है, जिसे साउथ कोरिया की एक सब्सिड्री कंपनी ने डेवलप किया है जिसका नाम Bluehole है। इसे एक चाइना की बड़ी गेम कंपनी Tancent ने भी बैक किया है। इसके बारे में हमने आपको बताया भी था।
इन चीनी ऐप्स पर बैन लगने की संभावना
पबजी के अलावा दूसरे ऐप्स की बात करें तो Zili ऐप का मालिकाना हक Xiaomi कंपनी को है। वहीं Resso और ULike कंपनी के मालिकाना कंपनी ByteDance ही है, जो TikTok की भा मालिकाना कंपनी थी। इसके अलावा AliExpress भी Alibaba.com कंपनी का एक ऐप है।
पबजी का सबसे बड़ा मार्केट भारत
एक इंटेलिजेंस फर्म Sensor Tower के मुताबिक पबजी को भारत में 17.5 बार इंस्टॉल किया गया है। लिहाजा, भारत पबजी का सबसे बड़ा मार्केट है। इसके अलावा चीन की इंटरनेट कंपनियों की बात करें तो उनके पास भारत में करीब 300 मिलियन यूनिक यूज़र्स हैं। अब देखना होगा कि भारत में क्रेंद्र सरकार कितने और किन ऐप्स को बैन करती है।
भारत में बैन हुए 59 ऐप्स
आपको याद दिला दें कि भारत में 29 जून को भी भारत सरकार ने करीब 59 ऐप्स को बैन कर दिया था। इन ऐप्स में टिकटॉक सबसे लोकप्रिय ऐप था। इसके अलावा सिर्फ टिकटॉक ही नहीं बल्कि हेलो, शेयरईट, यूसी ब्राउज़र जैसे कई ऐप्स इस लिस्ट में शामिल है। आइए आपको इस लिस्ट के सभी ऐप्स के नाम बताते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 69A के तहत चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है।


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