यात्रीगण कृप्या ध्यान दें, ट्रेन में अब रात के वक्त मोबाइल, लैपटॉप नहीं कर पाएंगे चार्ज

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भारतीय रेलवे ने एक नई और बेहद जरूरी सूचना जारी की है। भारतीय रेलवे ने एक नया आदेश जारी करते हुए जानकारी दी है कि अब कोई भी यात्री रात में अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप्स या किसी भी अन्य डिवाइस को चार्ज नहीं कर पाएंगे। भारतीय रेलवे के नए आदेश के मुताबिक अब ट्रेन में रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग की सुविधा बंद कर दी जाएगा। लिहाजा, अगर यात्री को अपना कोई भी डिवाइस चार्ज करना है तो, उन्हें रात के 11 बजे से पहले या सुबह 5 बजे के बाद ही ट्रेन में चार्ज करने का मौका मिलेगा।

यात्रीगण कृप्या ध्यान दें, ट्रेन में अब रात के वक्त मोबाइल, लैपटॉप नहीं कर पाएंगे चार्ज

Image Credit: Google

ट्रेन में रात के वक्त नहीं होगी चार्जिंग सुविधा

आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने इस नए आदेश को ट्रेन में लगने वाली आग की दुर्घटनाओं से बचने के लिए जारी किया है। हाल ही में एक ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें दिल्ली से देहरादून जाने वाली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में अचानक रात के वक्त आग लग गई और देखते ही देखते उस ट्रेन के 7-8 डिब्बों में आग फैल गई। हालांकि इस घटना में किसी भी यात्री को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और सभी को सुरक्षित निकाल बाहर निकाल लिया गया था। आपको बता दें कि यह घटना 13 मार्च, 2021 की थी। इस घटना के ठीक 6 दिन बाद रांची रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक माल गाड़ी के इंचन में भी आग पकड़ गई थी।

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वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ सुमित ठाकुर ने पीटीआई को एक बयान देते हुए जानकारी दी है कि, सभी रेलवे बोर्ड को 16 मार्च से इस नए नियम को लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने स्मोक करने वाले यात्रियों और स्मोकिंग या कोई भी ज्वलनशील पधार्थ लेकर चलने वाले यात्रियों के खिलाफ भी सख़्क एक्शन लेने की बात कही है, जो कि पिछले कई सालों में कई बार ट्रेन में आग लगने की वजह बन चुका है।

सिग्ररेट पीने वालों को होगी जेल

भारतीय रेलवे ने जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि आग की घटनाओं के प्रति बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में रेलवे यूज़र्स, यात्री और कर्मचारियों सहित सभी को शिक्षित करने के लिए सात दिनों का गहन जागरूकता अभियान शुरू किया जाए।

रेलवे ने कहा कि ट्रेनों में ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाना रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है और अपराधी को तीन साल तक का कारावास या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। वहीं धारा 165 के तहत 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।

 
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English summary
Indian Railways has issued a new order informing that now no passengers will be able to charge their mobile phones, laptops or any other device at night. According to the new order of Indian Railways, now the mobile charging facility will be stopped from 11 am to 5 am in the train.

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