आधार से लिंक नहीं किया तो गैर क़ानूनी होगा आपका फोन नंबर, ये है अंतिम तिथि
आधार कार्ड से लिंक करवाएं अपना मोबाइल नंबर, वरना बंद हो सकता है।
क्या अपने अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक किया? यदि नहीं तो अब करवा लीजिए। फिलहाल आपके पास समय है, वरना आपका फोन नंबर गैर क़ानूनी माना जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि टेलिकॉम मंत्रालय के निर्देश हैं।

इस साल मार्च में भारत के टेलिकॉम मंत्रालय ने सभी टेलिकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर सूचित किया था कि वह अपने सभी यूज़र्स को अपना फ़ोन नंबर आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए सूचित करें। यानी कि आधार कार्ड की मदद से एक बार फिर वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसी को देखते हुए अब एयरटेल और आईडिया जैसे बड़ी टेलिकॉम कंपनियों ने अपने यूज़र्स को मैसेज भेजना शुरू कर दिया है।

टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जो नोटिस जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि 'देश के सभी नंबरों को दोबारा से e-KYC प्रक्रिया के जरिए वैरिफाई करना होगा। जो भी नंबर वैरिफाई नहीं होगा या आधार से लिंक नहीं होगा तो वह नंबर 6 फरवरी 2018 के बाद भारत में गैरकानूनी होगा।'
यूज़र्स के पास फिलहाल काफी समय है, लेकिन 6 फरवरी 2018 के बाद यह समय सीमा खत्म हो जाएगी। इसलिए यदि आप बिना किसी परेशानी के अपना नंबर चालू रखना चाहते हैं तो आधार से नंबर को लिंक कराना जरुरी होगा।
यूज़र्स इसके लिए अपने ऑपरेटर से यह मैसेज आते ही नजदीकी स्टोर पर जाकर अपने नंबर को आधार से लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए यूज़र्स को आधार कार्ड अपने साथ रखना होगा और स्टोर में आधार से संबंधित जानकारी देनी होगी।


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