बंद हो सकता है आपका Paytm अकाउंट, 28 फरवरी तक कर लें ये काम
अगर आप मोबाइल वॉलेट पेटीएम यूजर हैं, तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी है। डिजिटल वॉलेट ऐप पेटीएम का इस्तेमाल करने वाले सभी यूजर्स को 28 फरवरी तक अपना KYC करवाना होगा। जो यूजर्स केवायसी नहीं करेंगे वह 28 फरवरी के बाद पेटीएम से कोई भी लेन-देन नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि पेटीएम मनी ट्रांसफर ऐप पेटीएम को लेकर आरबीआई ने डेडलाइन जारी की है, जिसके तहत सभी पेटीएम यूजर्स को 28 फरवरी तक केवाईसी कराना होगा।

28 फरवरी तक कराना होगा केवायसी-
पेटीएम यूजर्स 28 फरवरी तक अपना केवाईसी करवाना होगा, नहीं तो उन्हें पेटीएम से लेनदेन में परेशानी हो सकती है। हालांकि पेटीएम पर अपना KYC जमा करने वाले कस्टमर्स की संख्या अभी भी बेहद कम है। दरअसल मोबाइल वॉलेट को लेकर RBI ने सख्त KYC नियम पेश किया।
बढ़ाई गई थी डेडलाइन-
आपको बता दें कि इसके पहले इसे पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2017 तक का वक्त दिया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया। अगर आप तय समय सीमा में अपना केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। खासकर उनके लिए जो पेटीएम के जरिए ज्यादा लेन-देन करते हैं। पूर्ण केवाईसी भरने वाले कस्टमर्स वॉलेट के जरिए असीमित लेनदेन कर सकते है। वो अपने वॉलेट में 1 लाख रुपए तक का बैलेंस रख सकते पूर्ण केवाईसी पेटीएम कस्टमर बिना किसी रुकावट के पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
आएगी ये परेशानी-
अगर आप अपना केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उन लोगों को परेशानी होगी जो बड़ी लेन-देन पेटीएम के जरिए करते है। जानकारों की माने तो बिना केवाईसी के जरिए आप 10 हजार रुपए तक की ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। हालांकि आपको भी 12 महीनों के भीतर अपना केवाईसी करवाना होगा। अगर आपने नहीं करवाया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। बिना केवाईसी के आप वॉलेट में 10 हजार से ज्यादा रुपए एड ही नहीं कर पाएंगे।
ऐसे देनी होगी केवाईसी जानकारी-
अगर आपको पेटीएम में KYC भरना है तो ये बेहद आसान प्रक्रिया है। आरबीआई ने इन मोबाइल वॉलेट में साइनअप के दौरान न्यूनतम केवाईसी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया। जिसके लिए OTP सत्यापित मोबाइल नंबर, नाम और पहचान पत्र जरूरी किया गया। यानी यूजर्स को नाम, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र देना होगा।


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