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बड़ा फैसला, अब ये लोग नहीं खरीद सकेंगे नया सिम कार्ड, पढ़ें पूरी खबर
दूरसंचार विभाग नए मानदंड लेकर आया है जहां नाबालिगों को सिम प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब है कि अगर कोई कस्टमर 18 साल से कम का है तो वह देश के टेलीकॉम ऑपरेटर्स से सिम कार्ड नहीं खरीद सकता है। इसके अलावा, नाबालिग कस्टमर्स को फिक्स्ड लाइन कनेक्शन के लिए भी आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी।
नया सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए भरना होगा फॉर्म
DoT के अनुसार, नया सिम खरीदने के लिए कस्टमर्स को एक फॉर्म भरना होगा, जिसे कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म (CAF) कहा जाता है। फॉर्म विशेष रूप से ग्राहकों और दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ग्राहकों और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के बीच एक अनुबंध है। ये फॉर्म नियम और शर्तों के साथ आता हैं, जिन्हें कस्टमर्स और टीएसपी द्वारा स्वीकार किया जाना जरूरी है।
दूरसंचार विभाग के निर्देशों के अनुसार, कस्टमर्स की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसे भी सिम कार्ड नहीं बेचा जा सकता। इसके अलावा, DoT ने पहले ही देश के सभी दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ दिशानिर्देश साझा किए हैं और उन्हें सभी नियमों को पूरा करने के लिए कहा है।
एक व्यक्ति कितने सिम कार्ड खरीद सकता है?
डीओटी के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति अपने नाम पर ज्यादा से ज्यादा 18 सिम कार्ड को खरीद सकता है। इनमें से 9 का इस्तेमाल मोबाइल कॉल्स के लिए और अन्य 9 का इस्तेमाल मशीन-टू-मशीन (M2M) कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं। लेकिन अब 18 साल के कम वाले नाबालिग व्यक्ति नया सिम कार्ड अपने दस्तावेज़ पर नहीं खरीद सकेंगे।
कैसे चेक करें कि आपके आधार कार्ड पर कितने सिम कार्ड जारी किए गए हैं
अब आप ऑनलाइन यह भी चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड पर कितने सिम कार्ड को जारी किया गया है, यहाँ आप इन स्टेप्स को फॉलो करके चेक कर सकते हैं।
स्टेप 1: आपको सबसे पहले tafcop.dgtelecom.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप 2: अब, बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और Request OTP के ऑप्शन पर टैप करें।
स्टेप 3: उसके बाद, बॉक्स में ओटीपी दर्ज करना होगा और Submit ऑप्शन पर टैप करना होगा।
स्टेप 4: अब आपको वो सभी मोबाइल नंबर देखने को मिलेंगे जो आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए है।
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