Online gaming tax : 1 अक्टूबर से लगेगा 28 फीसदी जीएसटी, जाने पूरा मामला
Online gaming tax : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि ऑनलाइन गेम पर लगाए गए दांव के पूर्ण अंकित कीमत पर 28% कर लगाने का निर्णय 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा, हालांकि दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों से समीक्षा की मांग की गई थी।

पैनल की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद - नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं, उन संशोधनों की भाषा पर चर्चा की, जो ऑनलाइन गेमिंग को सक्षम करने के लिए जरूरी होंगे।
पैनल ने अपनी पिछली बैठक में दांव के कीमत पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला किया था और बुधवार की बैठक में इसे लागू करने के लिए जरूरी कर कानून में बदलाव पर विचार-विमर्श किया जाना था।
सीतारमण ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने का विरोध किया, जबकि गोवा और सिक्किम जीजीआर (सकल गेमिंग राजस्व) पर कर लगाना चाहते थे, अंकित मूल्य पर नहीं।
हालांकि, सीतारमण ने कहा कि कर्नाटक से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक अन्य राज्य चाहते हैं कि पिछली बैठक में लिए गए फैसले को लागू किया जाए।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय और राज्य कानूनों में आवश्यक बदलाव के बाद नई लेवी 1 अक्टूबर से लागू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इसके कार्यान्वयन के छह महीने बाद लेवी की समीक्षा की जाएगी।
पिछले महीने, भारत ने उस फंड पर 28% कर लगाने का फैसला किया, जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां अपने ग्राहकों से हर दांव के लिए इकट्ठा करती हैं, जिससे ग्लोबल निवेशकों द्वारा समर्थित उभरते उद्योग को झटका लगा है।
उद्योग विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि नई कर नीति ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के विकास में बाधा बन सकती है, जो देश में ऑनलाइन गेम और ईस्पोर्ट्स की बढ़ती लोकप्रियता के कारण हाल के सालोे में फल-फूल रहा है। सट्टेबाजी के पूर्ण अंकित कीमत पर कर लगाए जाने से, कंपनियों को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और संभावित रूप से सट्टेबाजी की बढ़ती लागत के जरिए से इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जा सकता है।


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