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Paytm Payment Bank: RBI की पेटीएम पेमेंट बैंक पर बड़ी कार्रवाई, नए कस्टमर्स जोड़ने पर लगाई रोक
शुक्रवार, 11 मार्च 2022 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payment Bank) को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया है जो आरबीआई का पेटीएम पर बहुत बड़ा एक्सन है और इसके कारण वो अब नए कस्टमर्स नहीं जोड़ सकेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने Paytm Payment Bank पर नए कस्टमर्स जोड़ने पर लगाई रोक
आरबीआई ने अपने आधिकारिक Twitter हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है, "बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की गई है।"
रेगुलेटर्स की वेबसाइट पर एक बयान के अनुसार, पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payment Bank) में "महत्वपूर्ण सुपरवाइजरी चिंताओं" के जवाब में कार्रवाई की गई थी। दूसरी ओर, आरबीआई ने और अधिक जानकारी का खुलासा नहीं किया। प्रतिबंध लगाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 ए का इस्तेमाल किया गया है।
RBI ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है, "RBI ने आज, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य बातों के साथ, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत, Paytm Payments Bank Ltd को तत्काल प्रभाव से, नए कस्टमर्स को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया है।"
इसके अलावा, ''बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा नए ग्राहकों को शामिल करना आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा," आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है।
आरबीआई के अनुसार, यह कार्रवाई बैंक में देखी गई कुछ मैटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न पर आधारित है।
धारा 35A रेगुलेटर को किसी भी वित्तीय कंपनी को इस तरह से कार्य करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है जो जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हो। ग्राहक पेमेंट्स बैंक में जमा कर सकते हैं। हालाँकि, इसे अपनी बैलेंस शीट से किसी भी ऋण का विस्तार करने की अनुमति नहीं है।
इस प्रकार अब भारतीय रिजर्व बैंक के इस आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक अपने प्लेटफॉर्म पर नए कस्टमर्स को नहीं जोड़ सकेगा, जब तक इसका समाधान न हो जाता है।
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