सोनी एरिक्सन खराब मोबाइल के लिए देगी 35,000 रुपये का मुआवजा

दिल्ली राज्य उपभोक्ता फोरम ने ब्रिटेन की सोनी एरिक्सन की भारतीय इकाई सोनी एरिक्सन को खराब मोबाइल हैंडसेट को ठीक नहीं कराने और उसे अपने पास ही रखने के लिए ग्राहक को 35,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति बरकत अली जैदी की अध्यक्षता वाली दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग की पीठ ने दिल्लीवासी की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका दायर करने वाले व्यक्ति ने कहा था कि उसने 11,699 रुपये का मोबाइल खरीदा था और एक साल में ही इसमें खराबी आने लगी।
उन्होनें यह फोन ठीक करने को दिया, लेकिन कंपनी के सर्विस सेंटर ने न तो फोन ठीक करके दिया और न ही उसे लौटाया। पीठ ने जिला फोरम के आदेश को खारिज कर दिया। जिला फोरम ने कुमार रिषभ की शिकायत को खारिज कर दिया था और मोबाइल कंपनी, उसके सर्विस सेंटर और रिटेलर को उसकी कीमत उपभोक्ता को देने को कहा था।
जिला फोरम ने अपने आदेश में कहा था कि उपभोक्ता ने हैंडसेट 11,699 रुपये में खरीदा था। ऐसे में ग्राहक को 10,000 रुपये देने का निदेंश दिया जाता है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मोबाइल फोन वापस न किए जाने की वजह से उपभोक्ता को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।
ऐसे में मुआवजा 20,000 रुपये तय किया जाता है। साथ ही ग्राहक को मुकदमा खर्च के लिए भी 5,000 रुपये का भुगतान किया जाए। इस तरह संयुक्त रूप से ग्राहक को कुल 35,000 रुपये दिए जाएं।
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