आधार लिंक करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ी
मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ चुकी है। पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2018 थी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आधार लिंक की नई डेडलाइन क्या है, तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक आधार योजना की वैधता पर संविधान पीठ का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक लिंकिंग जरूरी नहीं है।
आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं और इसी मामले पर फैसला आने तक आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च को भी खत्म कर दिया गया है।

आधार की अनिवार्यता व वैद्यता और लोगों की निजी जानकारी सुरक्षा को लेकर सवाल आए हैं। सरकारी सेवाओं में आधार नंबर लिंकिग को लेकर याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आधार को लिंक कराने से जुड़े मामले पर फैसला नहीं देती तब तक आधार को मोबाइल, बैंक अकाउंट, इनकम टैक्स, पैन कार्ड आदि से लिंक कराने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आधार लिंक करने की अंतिम तारीख भी खत्म हो गई है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट जजों की संवैधानिक बेंच ने नए आदेश में कहा कि सरकार नागरिकों को आधार लिंक करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। बता दें कि मोबाइल, बैंकिंग, इनकम टैक्स, पैन कार्ड आदि को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 थी।
कुछ समय पहले आधार धारकों की निजी जानकारी सार्वजनिक हो गई थी, जिसमें उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां थी। इसके बाद आधार आधार डेटा को लॉक करने के लिए भी नया फीचर पेश किया गया था। यूजर्स अपना आधार डेटा लॉक करने के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाकर अपना बायोमेट्रिक डिटेल्स लॉक कर सकते हैं।


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