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सुप्रीम कोर्ट : थर्ड पार्टी से यूज़र की डिटेल शेयर न करे व्हाट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया

By Agrahi

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया ऐप्स से यूज़र्स की जानकारी को साझा करने के विषय में जानकारी मांगी थी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने दो स्टूडेंट्स के व्हाट्सऐप की नई पॉलिसी पर सवाल उठाए जाने के बाद किया है। इस पर व्हाट्सऐप ने सुप्रीम कोर्ट में अंडर टेकिंग दी कि वो पैरेंट कंपनी फेसबुक के साथ सिर्फ फोन नंबर, मोबाइल डिवाइज का टाइप और रजिस्ट्रेशन और लास्ट सीन ही शेयर करेगा।

सुप्रीम कोर्ट : थर्ड पार्टी से यूज़र की डिटेल शेयर न करे व्हाट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया

सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप को इस अंडर टेकिंग पर 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई 28 नवंबर को तय की गई है।

सुप्रीम कोर्ट इससे यूज़र्स के डाटा की सिक्योरिटी सुनिश्चित करना चाहती है। इसके लिए कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहती है कि फेसबुक और व्हाट्सऐप के जरिए किसी भी यूजर का डेटा किसी अन्य थर्ड पार्टी तक न पहुंचाए। यही कारण है कि कोर्ट ने व्हाट्ऐप को ये हलफनाम पेश करने को कहा है।

व्हाट्सऐप पर आ रहे हैं नए फीचर

व्हाट्सऐप के दो नए फीचर यूज़र्स के लिए पेश हो गए हैं। जिसमें पिक्चर इन पिक्चर और टेक्स्ट स्टेटस अपडेट शामिल हैं। पिक्चर इन पिक्चर अपडेट में अब यूज़र्स वीडियो कॉलिंग के साथ ही मैसेज भी टाइप कर सकेंगे। अभी तक यह फीचर्स बीटा वर्जन पर थे जबकि अब यह यूज़र्स के ले रोल आउट हो चुके हैं।

 
Best Mobiles in India

English summary
Supereme Court ordered whatsapp to not to share all the details of users. Read more detail in Hindi.
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