"सुप्रीम" फैसले से एयरटेल-वोडा को मिली राहत, जियो को लगा झटका

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जियो ने भारत में अपनी धमाकेदार शुरुआत करके बाकी कंपनियों को तो पानी पिला ही दिया है। इसके साथ-साथ जियो अपनी प्रतिस्पर्दी कंपनियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा चुकी है। जियो की इस शिकायत याजिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को काफी बड़ी राहत दी है।

'सुप्रीम' फैसले से एयरटेल-वोडा को मिली राहत, जियो को लगा झटका

सुप्रीम कोर्ट से एयरटेल-वोडा को मिली राहत

दरअसल, जियो ने अपनी कंप्टीटर कंपनियों की शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि सभी विरोधी कंपनियां आपस में गुटबंदी कर रही हैं। जियो ने आरोप लगाया कि पुरानी टेलिकॉम कंपनियां उसे इंटरकनेक्शन पॉइंट्स नहीं दे रही हैं, जो प्रतिस्पर्धा से जुड़े नियमों का उल्लंघन है। इस आरोप के साथ मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने इसकी जांच की मांग की थी।

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जियो ने लगाया था आरोप

सीसीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस याचिका को एक आदेश के खिलाफ दायर किया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि टेलिकॉम सेक्टर में पहले से ही एक सुनिश्चित व्यवस्था रेग्युलेटर- टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) मौजूद है। लिहाजा सीसीआई यह जांच नहीं कर सकता है।

हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की

आपको बता दें कि पिछले साल जियो के आरोप लगाने के बाद सीसीआई ने पुरानी कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। इस जांच पर बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए रोक लगा दी थी। जिसके बाद इस साल जनवरी में सीसीआई और रिलायंस जियो ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम में चुनौती दी। इस केस की सुनवाई जस्टिस ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

बीते बुधवार को बेंच ने कहा कि, 'हम बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हैं। यह मामला सीसीआई के अधिकार क्षेत्र में तभी आ सकता है, जब ट्राई एक्ट के तहत इस मामले की जांच पूरी हो गई है।' ईटी ने आदेश की कॉपी देखी है." इसके आगे बेंच ने यह भी कहा कि सीसीआई को जांच बंद करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतिम निर्देश को दखलंदाजी नहीं माना जा सकता क्योंकि यह सीसीआई द्वारा 'बिना सोचे समझे 'की गई कार्रवाई थी।'

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लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एयरटेल समेत वोडाफोन-आइडिया कंपनी को भी बड़ी राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ जियो कंपनी के लिए इस फैसले को एक बड़े झटके के रूप में देखा जा सकता है।

 
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English summary
Jio complained to his comptuter companies alleging that all the opposition companies are closing together. Jio had sought the CCI to investigate the allegation. This demand was first dismissed by the Bombay High Court and on Wednesday the Supreme Court also rejected it.

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