दूरसंचार कंपनियां 45 दिनों के भीतर शिकायत केंद्र स्थापित करें: ट्राई

दूरसंचार कंपनियों को 45 दिन के भीतर अपने ग्राहकों के लिए शिकायत केंद्र और वेब आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित करनी होगी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने कल नए ग्राहक शिकायत निपटाने के लिए नए दिशा निर्देशों की घोषणा की। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
दूरसंचार कंपनियों को 45 दिन में शिकायत, निगरानी केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिशानिर्देशों में कहा गया है कि हर सेवा प्रदाता को सेवा की गुणवत्ता नियमन की समयसीमा के तहत शिकायतों का निपटान करना होगा और सेवाओं के आग्रह को पूरा करना होगा। यदि काई मामला इसमें नहीं आता है, तो शिकायत का निपटारा तीन दिन में करना होगा।
ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निपटान नियमन, 2012 की घोषणा करते हुए कहा, ये नियम बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित सभी सेवावप्रदाताओं बेसिक दूरसंचार सेवा, यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस पर लागू होंगे। नियामक ने कहा है कि दूरसंचार कंपनियों को 45 दिन के भीतर शिकायत केंद्र और उपभोक्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सामान्य सूचना
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