अवांछित काल नियमों के उल्लंघन पर ट्राई को मिले 6.05 लाख रुपए

अवांछित काल नियमों का उल्लंघन किए जाने के कारण विभिन्न दूरसंचार कंपनियों ने ट्राई के पास 6.05 लाख रुपए जमा कराए हैं। संचार एवं आईटी राज्य मंत्री मिलिंद देवड़ा ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि 27 सितंबर 2011 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमानता अधिनियम 2010 लागू हो जाने के बाद 18 मामलों में सेवा प्रदाता कंपनियों ने पंजीकृत टेलीमार्केटरों को 18 मामलों में दंडित किया है। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों ने टाई के पास 6.05 लाख रुपए जमा कराए हैं।
देवड़ा ने प्रभाकर कोरे और राजीव चंद्रशेखर के सवालों के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टाटा टेलीसर्विसेज ने 3.30 लाख रुपए, वोडाफोन ने दो लाख रुपए और लूप मोबाइल ने 75 हजार रुपए टाई के पास जमा कराए हैं। 27 सितंबर को इस विनियम के लागू होने के बाद से अवांछित वाणिज्यिक कालों और एसएमएस की संख्या में खासी कमी आयी है।इस विनियम के पहले हर महीने औसतन 47454 शिकायतें मिलती थीं जो अब घटकर 9746 रह गयी हैं।
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