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ट्राई का आदेश कॉल ड्रॉप पर मुआवजा देना शुरू करे दूरसंचार कंपनियां..!

By Agrahi

एक बार फिर कॉल ड्रॉप का मुद्दा चर्चा में है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी टेलिकॉम कंपनियों को कॉल ड्रॉप पर मुआवजा देने को कहा है। इसके चलते ट्राई ने सभी दूरसंचार कंपनियों को पात्र भी भेजा है। हालांकि कंपनियों का कहना है कि वह तभी मुआवजा देंगी जब कोर्ट का आदेश होगा।

ट्राई का आदेश कॉल ड्रॉप पर मुआवजा देना शुरू करे दूरसंचार कंपनियां..!

ट्राई ने 16 अक्तूबर, 2015 को दूरसंचार उपभोक्ता सुरक्षा नियमन के संबंध में संशोधन जारी किया है जिसमें उसने एक नियम जोड़ा है कि दूरसंचार कंपनियां अपने नटवर्क में किसी कमी के कारण फोन कॉल खुद कट जाने यानी कॉल ड्राप के लिए उपभोक्ताओं की हर्जाना देंगे।

ट्राई का आदेश कॉल ड्रॉप पर मुआवजा देना शुरू करे दूरसंचार कंपनियां..!

इस नियम के अंतर्गत दूरसंचार कंपनियां हर कॉल ड्राप के लिए उपभोक्ताओं को एक रुपये का मुआवजा देंगी और भुगतान की सीमा तीन रुपये प्रतिदिन होगी। दूरसंचार कंपनियों ने इस नियम के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स आफ इंडिया के महासचिव अशोक सूद ने कहा कि यह मामला अभी न्यायालय में है और हम उपभोक्ताओं को भुगतान तभी करेंगे जबकि अदालत हमें ऐसा करने के लिए कहता है।

ट्राई ने अदालत से कहा है कि वह छह जनवरी को सुनवाई होने तक कॉल ड्रॉप के मुआवजे के मानदंड का अनुपालन न करने पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे।

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English summary
TRAI has told telecom operators to start paying for call drop. But the companies are saying they will do this only if court will ask them to do so.
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