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टीवी यूजर्स को मन मुताबिक चैनल ना मिले तो ऑपरेटर्स पर होगी कार्रवाई: ट्राई
दूरसंचार नियामक संस्था TRAI ने काफी सारे नियमों को पेश करके ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइडर्स पर लगाम लगा दी है। जिसके चलते अब यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से अपने चैनल चुनकर एक पैक बना सकते हैं। इसके चलते यूजर्स को अनचाही राशि देनी की जरुरत नहीं पड़ती है। हालांकि अभी भी कुछ बल टीवी और DTH कंपनियां अपने हिसाब से यूजर्स से पैसे ले रही है।
इसी के चलते TRAI नियमों का उल्लंघन करने वाले केबल टीवी और DTH (डायरेक्ट टू होम) सेवा देने वाली कंपनियों को सोमवार को चेतावनी दी है। TRAI ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी नये शुल्क आदेश तथा नियामकीय व्यवस्था का उल्लंघन करते पाये जाएंगे, उन्हें उसका खामियाजा भुगतना होगा। साथ ही TRAI जल्दी ही ग्राहकों के लिये सेवा प्रबंधन तथा अन्य आईटी प्रणाली की आडिट भी शुरू करेगा, जो तय की गई नियामकीय व्यवस्था का उल्लंघन कर रही हैं।
TRAI हुई सख्त
TRAI के चेयरमैन आरएस शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं की रूचि तथा हित सर्वोपरि है और उससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। साथ ही जो कंपनियों नियमों का पालन नहीं कर रही, उन्हें उसका परिणाम भुगतना होगा। मामले पर बात करते हुए शर्मा ने पीटीआई भाषा से कहा, ''हमें ग्राहकों को हो रही असुविधा के बारे में शिकायतें मिली हैं। ये शिकायतें साफ्टवेयर तथा प्रणाली से जुड़ी हैं जिसे वितरकों ने रखा हुआ है। इससे ग्राहकों को उनकी पसंद के अनुसार विकल्प नहीं मिल रहे जबकि पूरी रूपरेखा का मकसद यही है।
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अगर रूचि के अनुसार चैनल पर पाबंदी है तो मूल रूप से आपका इरादा पैकेज और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना है। यह नियामकीय रूपरेखा की भावना के अनुरूप नहीं है।'' उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि ग्राहकों को कौन सा चैनल देखना है, यह विकल्प ग्राहकों के पास है और उन्हें इसकी सुविधा मिलनी चाहिए।
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