दिल्ली में बैन हुई उबर, ओला और रैपिडो बाइक टैक्सी, जानिए वजह

उबर, ओला और रैपिडो बाइक टैक्सी सेवाओं को अब दिल्ली में बैन कर दिया गया है, जो कई लोगों के लिए एक बड़ा आश्चर्य हो सकता है। जो लोग अधिक कीमत चुकाए बिना दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए दोपहिया परिवहन पर निर्भर हैं, वे इस खबर से निराश होंगे। दिल्ली परिवहन विभाग ने इन राइड शेयरिंग कंपनियों को तत्काल प्रभाव से बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है।
यह बात सामने आई है कि उबर, ओला और रैपिडो द्वारा मुहैया करायी जाने वाली बाइक टैक्सी सेवा ने परिवहन नियमों का उल्लंघन किया है. इसलिए शहर के परिवहन विभाग की ओर से यह सेवा बैन की गई है।
परिवहन विभाग ने कहा
"यह नजर में लाया गया है कि गैर-परिवहन (निजी) पंजीकरण चिह्न/नंबर वाले दोपहिया वाहनों को किराए पर यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है।" नोटिस में कहा परिवहन विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि ओला, उबर और रैपिडो सवार दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा प्रदान करना जारी रखते हैं, तो 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। यदि अपराध दूसरी बार या बाद में किया जाता है, तो 10,000 रुपये का जुर्माना और साथ ही जेल भी होगी।
इसके अलावा, राइड शेयरिंग कंपनियों को भेजे गए आधिकारिक नोटिस में डिटेल्स के अनुसार, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस भी कम से कम तीन साल की अवधि के लिए बैन कर दिया जाएगा। ओला, उबर और रैपिडो के लिए जुर्माना कहीं अधिक होगा। नोटिस में कहा गया है कि ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो उपयोगकर्ताओं को बाइक टैक्सी की सवारी प्रदान कर रहे हैं, अगर वे सुविधा देते हैं, तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
बाइक टैक्सी सेवा पर प्रतिबंध लगाने का नया कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र में रैपिडो सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने और इस बाइक, टैक्सी और ऑटो सेवा प्रदाता को राहत देने से इनकार करने के कुछ ही हफ्तों बाद आया है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार कंपनी राज्य में कानूनी लाइसेंस के बिना काम कर रही थी।


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