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व्हाट्सएप पर लगा करीब 1942 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना, जानिए वजह
व्हाट्सएप पर 267 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1942 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि WhatsApp ने यूरोपियन रेगुलेटर्स के डेटा प्राइवेसी के कानून को तोड़ा है इस कारण उन पर इतना भारी जुर्माना लगाया गया है। आयरलैंड डेटा प्रोटेक्शन कमीशन यानि DPC ने गुरुवार को एक 89 पेज का अपना फैसला जारी किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि व्हाट्सएप ने यूरोपियन यूनियन के यूजर्स को डार्क में रखा है इस कारण यह एक्शन लिया गया। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप ने यह नहीं बताया कि वो कैसे व्हाट्सएप के यूजर्स के पर्सनल डेटा कैसे उपयोग कर रही है।
व्हाट्सएप पर लगा करीब 1942 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना
फेसबुक के स्वामित्व वाले इंसटेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल आज आए दिन हर व्यक्ति करता है लेकिन अब WhatsApp ने खुद कानून तोड़ा है और उन्हें 267 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1942 करोड़ रुपये का जुर्माना झेलना पड़ा है।
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गौरतलब हो कि डीपीसी ने दिसंबर 2018 में व्हाट्सएप पर जांच करना शुरू किया था, ताकि यह जांचा जा सके कि क्या मैसेजिंग ऐप ने "अपने जीडीपीआर पारदर्शिता दायित्वों का निर्वहन किया है" यूजर्स को यह बताने के संबंध में कि व्हाट्सएप और अन्य फेसबुक कंपनियों के बीच उनके डेटा को कैसे संसाधित किया जाएगा।
पिछले दिसंबर में अनुमोदन के लिए अन्य यूरोपीय रेगुलेटर्स को प्रस्तुत एक प्रारंभिक खोज में, डीपीसी ने 30 से 50 मिलियन यूरो के बीच जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कई राष्ट्रीय रेगुलेटर्स ने इस आंकड़े को खारिज कर दिया, जिससे जून में विवाद समाधान प्रक्रिया शुरू हो गई।
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पिछले महीने, यूरोपीय डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (ईडीपीबी) ने डीपीसी को जुर्माना बढ़ाने का निर्देश दिया, जर्मनी के रेगुलेटर्स ने जुर्माना अधिक करने की मांग की थी।
ईडीपीबी ने कहा कि जुर्माना आयरलैंड में "गैर-अनुपालन के एक महत्वपूर्ण स्तर को दर्शाता है जो व्हाट्सएप द्वारा किए गए सभी प्रसंस्करण पर प्रभाव डालता है"। यह जुर्माना "प्रभावी, प्रतिकूल और आनुपातिक" होना चाहिए था।
हालांकि जर्मनी के डेटा सिक्योरिटी कमिश्नर, उलरिच केल्बर ने मार्च में एक खुला पत्र लिखा था जिसमें जीडीपीआर शिकायतों को संभालने के "बेहद धीमी/extremely slow" तरीके से डीपीसी की कड़ी आलोचना की गई थी।
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