Xiaomi और Oppo पर लग सकता है 1000 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें वजह
आयकर विभाग (Income Tax) ने दावा किया कि स्मार्टफोन निर्माता Xiaomi और Oppo ने टैक्स कानूनों का उल्लंघन किया है और उन पर 1000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। आयकर विभाग ने 21 दिसंबर को दिल्ली और 11 अन्य राज्यों में चीनी स्मार्टफोन कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों के देशभर में ठिकानों पर छापेमारी की थी। विभाग ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों का पता लगाया, जिससे पता चलता है कि कंपनियां भारत में आयकर अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन कर रही थीं। तो आइए जानते है विस्तार से कि आखिर चीन की इन दोनों स्मार्टफोन कंपनियों पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना क्यों लगाया जाएगा।

Xiaomi और Oppo पर 1000 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोक सकता है इनकम टैक्स
आयकर विभाग ने कहा, 'छापे में यह खुलासा हुआ है कि दोनों बड़ी कंपनियों ने अपने और विदेशों में स्थित ग्रुप कंपनियों के हवाले से रॉयल्टी के रूप में रकम भेजी है, जो 5500 करोड़ रुपये से ज्यादा है। बयान में आगे लिखा गया है, "इन कंपनियों ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत लेनदेन के प्रकटीकरण का अनुपालन नहीं किया। ऐसी गलती उन्हें दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाती है।"
इनकम टैक्स विभाग ने पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात में छापेमारी की थी। आयकर विभाग की इस कार्रवाई से Xiaomi और Oppo जैसी दो बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों के अपने समूह की कंपनियों को रॉयल्टी के रूप में विदेशों में पैसा भेजने का खुलासा हुआ है। इसके अलावा, 5,500 करोड़ से अधिक के विप्रेषित होने का पता चला है, जिसका मिलान तलाशी कार्रवाई के दौरान मिले सबूतों और तथ्यों से नहीं किया जा सका।
सर्च ऑपरेशन ने स्मार्टफोन बनाने के लिए कंपोनेंट की खरीद की विधि का भी खुलासा किया। विभाग ने दावा किया कि Xiaomi (शाओमी) और Oppo (ओप्पो) ने आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार लेनदेन का खुलासा नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप अब 1000 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इस प्रकार आयकर विभाग ने दावा किया कि स्मार्टफोन निर्माता Xiaomi और Oppo ने टैक्स कानूनों का उल्लंघन किया है और उन पर 1000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।


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