आइडिया सेलुलर को नोटिस, बिना लाइसेंस के दी 3जी सेवा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दूरसंचार कंपनी आइडिया सेलुलर और इसके अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया। यह नोटिस कंपनी द्वारा न्यायालय के पूर्व आदेश की अवहेलना के कारण जारी किया गया है।
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आरोप है कि कंपनी ने उन क्षेत्रों में भी नए उपभोक्ताओं को 3जी सेवा मुहैया कराई, जहां उसे लाइसेंस नहीं था, जबकि न्यायालय ने ऐसा नहीं करने का निर्देश दिया था।

केंद्रीय दूरसंचार विभाग की ओर से दायर अदालत की अवमानना की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने आइडिया के प्रबंध निदेशक हिमांशु कपानिया, कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी अक्षय मूंदरा तथा कंपनी के टेलीकॉम सेवा प्रदाता विभाग के सचिवों पी. लक्ष्मीनारायण और पंकज कापदेव को भी नोटिस जारी किया। न्यायालय ने कंपनी और इसके अध्यक्ष से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही मामले की सुनवाई पांच अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।


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