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गैर जरूरी उत्पादों को बेचने के लिये ई-कॉमर्स कंपनियों को छूट नही : गृह मंत्रालय

By Gizbot Bureau

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि कल यानी सोमवार से ई-कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ जरूरी उत्पाद को ही बेचने का अधिकार होगा। गैर जरूरी उत्पादों की बेचने की अनुमति नही होगी ।

इसके साथ ही साथ ई-कॉमर्स से जुड़े वाहनों को इसके लिए परमिशन लेना होगा। ध्यान रहे कि 15 और 16 मार्च को गृह मंत्रालय द्वारा जारी समेकित दिशा निर्देशों के आलोक में गृह मंत्रालय ने रविवार को एक और दिशा निर्देश जारी किया।

गैर जरूरी उत्पादों को बेचने के लिये ई-कॉमर्स कंपनियों को छूट नही : गृह मंत्रालय

इस निर्देश में कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन कानून के तहत इन आदेशों का तुरंत प्रभाव से पालन करे। यह आदेश केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने चेयरमैन , राष्ट्रीय कार्यसमिति, एनडीएमए के हैसियत से जारी की है। गौरतलब है कि 20 अप्रैल से सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को काम शुरू करने की इजाजत दी थी।

लेकिन यह भी कहा था कि समान की डिलीवरी के लिए वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी। इस से पहले देश मे पाबंदी लागू किए जाने पर सरकार ने जरूरी सामानों की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की बात कही थी।

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ध्यान रहे कि इन दिनों राशन और मेडिकल दुकानें खुली हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ जरूरी सामानों की होम डिलीवरी भी की जा रही है।हालांकि गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक बनी रहेगी।

 
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English summary
The home ministry's decision comes just days after it had allowed e-commerce companies to sell non-essential products
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