ऑनलाइन कैसे भरें अपना इनकम टैक्‍स ?

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आयकर वह कर है जोकि आप अपनी निजी आय के बदले सरकार को चुकाते हैं। आयकर अधिनियम 1961 के सेशन 139 में कहा गया है कि प्रत्येक उस व्यक्ति को आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है जिसकी आय आयकर से छूट की मौजूदा सीमा से अधिक है।

 

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वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद प्रतिवर्ष हर किसी को, जो आयकर (इनकम टैक्स) देने के योग्य हो, आयकर विभाग में एक फॉर्म भरकर देना होता है। इसमें यह कंर्फम किया जाता है कि उस साल मे उसने कितनी आय प्राप्त की तथा उसने उस कमाई में से कितना कर भरा। इसी को आयकर रिटर्न कहा जाता है।

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ऑनलाइन कैसे भरें अपना इनकम टैक्‍स ?

अभी वित्त वर्ष 2014-15 के फॉर्म भरे जा रहे है जिसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई थी जिसे अब बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। यदि आपकी आय 5 लाख से अधिक है तो आपको भी उसे अब ऑनलाइन आयकर भरना जरूरी है। हम आपकी सहायता के लिए यहां आसान तरीके बता रहे है जो आपको अपना

ऑनलाइन आयकर भरने मे मदद करेंगेः-

1. इ-फिलिंग अकाउंट बनाएंः वैसे तो अनेक वेबसाइट हैं जिसपर जाकर आप आयकर भर सकते हैं लेकिन यह आपसे इसके बदले पैसा वसूलती हैं। यदि आप मुफ्त में रिटर्न भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना इनकम टैक्स ऑनलाइन खाता बनाएं। इसके लिए सबसे पहले आप आयकर विभाग की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.in पर जाएं। वहां पर register yourself बटन पर क्लिक करें। उसमें अपनी सभी निजी जानकारी भरें। अपना खाता बनाएं। एक बार अकाउंट बन जाने के बाद आप अपना यूसर आईडी जोकि आपका पेन कार्ड नंबर होता है व पासवर्ड का उपयोग कभी भी कर सकते है।

2. फॉर्म 26AS को डाउनलोड़ करनाः साइट पर जाने के बाद बाई ओर क्विक लिंक मेनू से फॉर्म 26AS मे जाएं। इस 26AS फॉर्म को खोलने के लिए पासवर्ड आपकी जन्मतिथि होती है। इसमें बैंक एफडी पर काटे गए टीडीएस को भी बताया गया होता है। यह फॉर्म आयकर भरने वाले के लिए आयकर विवरण है। इसमें बताया जाता है कि प्रत्येक पेन नंबर वाले को कितने पैसे देने हैं? इसमें टीडीएस, अग्रिम कर और Self Assessment Tax जंग आदि के बारे में भी बताया जाता है।

3. आयकर रिटर्न फॉर्म डाउनलोड करनाः वेबसाईट के बाई ओर क्विक मेनू में से ही Download ITR लिंक पर क्लिक कर आयकर रिटर्न फॉर्म डाउनलोड करें।

4. आयकर रिटर्न फॉर्म मे अपनी जानकारी भरेंः इस फॉर्म को भरते समय बहुत सावधानी बरतें और दिशा-निर्देशों का पालन करें। अपनी सभी जानकारी जैसे आपका नाम, पैन नंबर, पूरा पता, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आवासीय पता, आय-व्यय विवरण, अतिरिक्त आय, बैंक खाता, खाता संख्या, खाते का प्रकार, आईएफएससी कोर्ड आदि भरें। एम्प्लाॅयर द्वारा आपका यदि कोई कर काटा गया हो या आपने कोई अग्रिम कर दिया हो तो उसकी जानकारी भी दें।

5. अपने विवरण को valid करेंः इसमें सत्यापित करें कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है। इसके लिए validate बटन पर क्लिक करें। बटन पर क्लिक करते ही यदि आप कुछ भरना भूल जाते हैं तो वह ऑटोमैटिक दिखाई देने लगता है तब आप उसे भर दें।

6. देय कर निकालनाः सारी जानकारी भरने के बाद calculate tax बटन पर क्लिक करें। आपके द्वारा कोई राशि देय होने पर वह दिखने लगती है। अब आप राशि जमा करें व चालान विवरण रिटर्न फॉर्म मे दें।

7. XML फ़ाइल बनानाः आप जब सारे कर भर देते हैं तो उसके बाद generate XML बटन पर क्लिक करें। XML के द्वारा जो फ़ाइल generate की जाएगी उसे कम्प्यूटर में सेव करें।

8. आयकर रिटर्न सबमिट करेंः आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर e-filling अकाउंट पर जाएं। अब Upload return पर क्लिक करें। अभी आईटीआर फॉर्म का सारा विवरण भरें। फिर XML को upload तथा सबमिट करें। सभी औपचारिकताएं पूरा होने के बाद आपका ITR-V generate हो जाएगा जोकि आपकी ईमेल पर भेजा जाता है।

9. ITR-V आयकर विभाग को भेजेंः अब आप अपने ITR-V फॉर्म का प्रिंट लें और उसपर नीले पेन से अपने हस्ताक्षर करें और उसे स्पीड पोस्ट या साधारण डाक से आयकर विभाग को भेज दें।

10. ITR-V का प्राप्ति विवरण जांचें: आयकर विभाग को जब आपका फॉर्म मिल जाता है तो वे आपको ईमेल पर प्राप्ति रसीद भेजता है। साथ ही आपके मोबाइल पर भी मैसेज मिलता है।

 
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English summary
If you earn above Rs 5 lakh, you have to file returns electronically this year. That means you can file your returns even in the last two days from your home computer. You can seek the help of a professional or do it yourself by using the official website of the Income-Tax department or a host of private websites.

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