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क्या सोशल मीडिया अकाउंट भी होगा आधार कार्ड से लिंक...? सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक की याचिका पर सुनवाई की और केंद्र सरकार के साथ साथ सोशल मीडिया कंपनियां जैसे गूगल, ट्विटर, यूट्यूब आदि को नोटिस भेजा है। दरअसल, फेसबुक ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि मद्रास, मुंबई और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में लंबित आधार कार्ड लिंक मसले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए।
क्या है आधार कार्ड लिंक मसला...?
मोदी सरकार के आने के बाद से ही आधार कार्ड नागरिकता की पहचान का सबसे बड़ा आधार बनकर सामने आया है। वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बातचीत का सबसे बड़ा ज़रिया बन चुके हैं। बातचीत के साथ साथ किसी भी न्यूज़ को फैलाने के लिए भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है।
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इसलिए तमिलनाडु सरकार ने इसकी पहल की थी कि यूज़र्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार कार्ड से लिंक किया जाए ताकि फेक न्यूज़, आपत्तिजनक और पोर्नोग्राफिक कंटेंट पोस्ट करने वालों को पहचाना जा सकें। इसके साथ ही आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों पर भी शिंकजा कसा जा सके। तमिलनाडु सरकार ने सुझाव दिया कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही मसला मद्रास, मुंबई और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में लंबित है।
फेसबुक की दलील
इस याचिका पर फेसबुक का कहना है कि सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को आधार कार्ड से लिंक करना यूज़र्स की गोपनीयता का हनन करना होगा। इससे यूज़र्स की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। साथ ही वह यूजर्स का आधार नंबर किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं कर सकते। इसीलिए फेसबुक ने अलग-अलग हाइकोर्ट्स में लंबित पड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी दी थी।
आज क्या फैसला हुआ...?
फेसबुक की इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। कोर्ट ने केन्द्र सरकार, गूगल,ट्विटर, यूट्यूब और अन्य को नोटिस भी भेज दिया है और 13 सितंबर तक जवाब देने को कहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ सुनवाई कर रही है।
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पीठ का कहना है कि इस मामले से जुड़े अन्य पक्षों को ईमेल के जरिए नोटिस भेजा जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया से आधार कार्ड लिंक के मामले जो मद्रास हाईकोर्ट में लंबित हैं, उन पर सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन, उन पर कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा। अब 13 सिंतबर को इस मामले की अगली सुनवाई की जाएगी।
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